पटना : पाटलिपुत्र स्टेशन तक अप्रोच रोड को लेकर जवाब तलब

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 31 Aug 2018 1:19 AM

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पटना : पाटलिपुत्र रेलव स्टेशन के लिए एप्रोच रोड नहीं बनाये जाने को लेकर दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और रेलवे से 13 सितंबर तक जवाब तलब किया है. मुख्य न्यायाधीश मुकेश आर शाह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले पर गुरुवार को भी सुनवाई की. अदालत […]

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पटना : पाटलिपुत्र रेलव स्टेशन के लिए एप्रोच रोड नहीं बनाये जाने को लेकर दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और रेलवे से 13 सितंबर तक जवाब तलब किया है. मुख्य न्यायाधीश मुकेश आर शाह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले पर गुरुवार को भी सुनवाई की.
अदालत को याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए एप्रोच रोड नहीं बनने के कारण आम यात्रियों को वहां आने-जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता हैं. कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार ने जितनी भूमि अधिगृहीत की हैं रेलवे उससे ज्यादा भूमि ले रही है. इसी मामले को लेकर कोर्ट ने रेलवे और राज्य सरकार से स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब देने को कहा है.
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