मुजफ्फरपुर : मंत्री सिद्धू पर सीजेएम कोर्ट में परिवाद

Updated at : 21 Aug 2018 6:54 AM (IST)
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मुजफ्फरपुर : मंत्री सिद्धू पर सीजेएम कोर्ट में परिवाद

मुजफ्फरपुर : पंजाब की कांग्रेस सरकार में मंत्री और पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी नवजोत सिंह सिद्धू का इस्लामाबाद में पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल कमर जावेद वाजवा से गले मिलने का मामला कोर्ट तक पहुंच गया है. लहलादपुर पताही निवासी अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने सीजेएम हरि प्रसाद की कोर्ट में सिद्धू के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया […]

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मुजफ्फरपुर : पंजाब की कांग्रेस सरकार में मंत्री और पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी नवजोत सिंह सिद्धू का इस्लामाबाद में पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल कमर जावेद वाजवा से गले मिलने का मामला कोर्ट तक पहुंच गया है. लहलादपुर पताही निवासी अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने सीजेएम हरि प्रसाद की कोर्ट में सिद्धू के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया है. कोर्ट ने इस पर सुनवाई के लिए 24 अगस्त की तिथि निर्धारित की है.
दायर परिवाद में अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने आरोप लगाया है कि वह 19अगस्त, 2018 को अपने घर पर पूर्व पीएम के निधन का समाचार टीवी चैनलों पर देख रहे थे. उसी दौरान उन्होंने देखा कि पंजाब सरकार के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू पकिस्तान के प्रधान मंत्री इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने इस्लामाबाद गये है. वहां पर वह पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल कमर जावेद वाजवा से गले मिल रहे है. उसके बाद समारोह में गुलाम कश्मीर के राष्ट्रपति महसूद खान के बगल मे बैठे हैं.
यह कार्य उन्होंने उस समय किया, जिस समय हमारा पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर शोक में डूबा था. नवजोत सिंह सिद्धू उस समय शपथ ग्रहण समारोह में जश्न मना रहे थे. इस तरह का उनका आचरण देश विरोधी है. उनके इस तरह के आचरण से देश के शहीदों के अपमान के साथ शहीदों के परिवार के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है. भादवि की धारा 124 (क), 504 और 153 (ख) के तहत परिवाद दिया गया है.
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