पटना : हर हाल में अतिक्रमण से मुक्त हो वेटनरी कॉलेज
Updated at : 26 Jul 2018 9:32 AM (IST)
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हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया पटना : राजधानी स्थित वेटनरी कॉलेज परिसर में किये गये अतिक्रमण मामले पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार और पटना जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि हर हाल में वेटनरी कॉलेज परिसर से अवैध अतिक्रमण को खाली कराया जाये. न्यायाधीश डाॅ रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ […]
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हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया
पटना : राजधानी स्थित वेटनरी कॉलेज परिसर में किये गये अतिक्रमण मामले पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार और पटना जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि हर हाल में वेटनरी कॉलेज परिसर से अवैध अतिक्रमण को खाली कराया जाये.
न्यायाधीश डाॅ रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बुधवार को सुनवाई की. राजधानी पटना स्थित वेटनरी कॉलेज की भूमि पर दशकों से अवैध रूप से अतिक्रमणकारियों ने कब्जा जमा रखा है. यह मामला जब हाईकोर्ट के संज्ञान में आया तो अदालत ने अतिक्रमणकारियों को वहां से हटाने का निर्देश जिला प्रशासन को दिया. अदालती आदेश के बाद जब सरकार और जिला प्रशासन हरकत में आये, तो बड़ी संख्या में पक्के मकान-दुकान को ध्वस्त कर कॉलेज की भूमि को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया गया.
पटना जिला प्रशासन द्वारा कॉलेज परिसर से अतिक्रमणकारियों को हटाये जाने के बाद भी फिर से कॉलेज की भूमि पर अतिक्रमण करने की जानकारी जब खंडपीठ को दी गयी, तो अदालत ने नाराजगी व्यक्त की. साथ ही अदालत ने सुनवाई के क्रम में उपस्थित पटना के डीएम व वेटनरी विवि के रजिस्ट्रार को कहा कि कॉलेज की भूमि को अतिक्रमणकारियों के कब्जे से मुक्त करा कर उसकी चहारदीवारी करा दी जाये. अदालत ने अगली सुनवाई में विवि के वीसी, रजिस्ट्रार, एस्टेट ऑफिसर व अन्य संबंधित अधिकारियों को अदालत में उपस्थित होकर अपना जवाब दायर करना होगा.
बिहार के चर्चित सुपर 30 और उसके संचालक आनंद कुमार की ओर से किये गये फर्जीवाड़े की जांच कराने को हाईकोर्ट में एक लोकहित याचिका दायर की गयी है. लोकहित याचिका में कहा गया है कि सुपर थर्टी के संचालक ने बड़ी संख्या में गलत ढंग से अवैध संपत्ति अर्जित की है.
याचिका में कहा गया है कि सुपर थर्टी के संचालक आनंद कुमार ने गलत-गलत तरीके अपनाकर देश तथा विदेश के लोगों को गुमराह किया है. लोकहित याचिका के माध्यम से इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की भी मांग की गयी है.
बच्चा राय को फिर नहीं मिली जमानत
बिहार के चर्चित टॉपर्स घोटाले के मुख्य आरोपित अमित कुमार उर्फ बच्चा राय की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया. अदालत ने बच्चा राय की नियमित जमानत याचिका को खारिज करते हुए निचली अदालत को निर्देश दिया कि इस मामले का ट्रायल जल्द-से-जल्द पूरा कर लिया जाये.
न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार की एकलपीठ ने बच्चा राय की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. मालूम हो कि बच्चा राय वैशाली के विशुनदेव रॉय कॉलेज के प्रिंसिपल थे. उन पर इस घोटाले में मुख्य भूमिका निभाने का आरोप है. वह 12 जून, 2016 से जेल में हैं.
इससे पूर्व हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी. लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत को रद्द कर दिया था. इधर बिहार के चर्चित टॉपर घोटाले के आरोपित और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पूर्व सचिव हरिहर नाथ झा की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए संबंधित निचली अदालत से रिपोर्ट तलब किया है.
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