पटना : बंगला खाली करने के मामले में तेजस्वी यादव को मिली बड़ी राहत
Updated at : 19 Jul 2018 5:43 AM (IST)
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पटना : बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव अभी अपना सरकारी आवास खाली नहीं करेंगे. पटना हाईकोर्ट ने तेजस्वी यादव के सरकारी आवास को खाली करने संबंधी राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को नोटिस जारी किया है. इसके साथ ही अदालत ने इस याचिका को विस्तृत […]
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पटना : बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव अभी अपना सरकारी आवास खाली नहीं करेंगे. पटना हाईकोर्ट ने तेजस्वी यादव के सरकारी आवास को खाली करने संबंधी राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को नोटिस जारी किया है.
इसके साथ ही अदालत ने इस याचिका को विस्तृत सुनवाई के लिए स्वीकार भी कर लिया. न्यायाधीश ज्योति शरण की एकलपीठ ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा राज्य सरकार के बंगला खाली करने संबंधी आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को यह निर्देश दिया.
इससे पहले हाईकोर्ट की एकलपीठ के न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंह ने इस याचिका पर आंशिक सुनवाई करते हुए राज्य सरकार द्वारा तेजस्वी यादव को बंगला खाली करने के लिए दिये गये आदेश पर रोक लगाते हुए सुनवाई के लिए भेज दिया था.
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