एलकेजी छात्रा का यौन उत्पीड़न मामला, संत जेवियर की दोनों शिक्षिकाएं दोषी करार, 20 जुलाई को सुनायी जायेगी सजा
Author Prabhat khabar digital desk
Updated:
विज्ञापन

पटना : अपने ही स्कूल की एलकेजी की छात्रा से यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपित दो शिक्षिकाओं को विशेष अदालत के विशेष जज रविंद्र नाथ त्रिपाठी ने पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया है. साथ ही सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 20 जुलाई की तिथि निर्धारित की है. मामला गांधी मैदान […]
विज्ञापन
पटना : अपने ही स्कूल की एलकेजी की छात्रा से यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपित दो शिक्षिकाओं को विशेष अदालत के विशेष जज रविंद्र नाथ त्रिपाठी ने पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया है.
साथ ही सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 20 जुलाई की तिथि निर्धारित की है. मामला गांधी मैदान के निकटस्थ संत जेवियर स्कूल से जुड़ा है. पीड़िता के अभिभावकों ने वर्ष 2016 में महिला थाने में दोनों शिक्षिकाओं के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.
उल्लेखनीय है कि घटना के वक्त छात्रा (पीड़िता ) की उम्र करीब 4.5 साल होगी. उसने स्कूल की शिक्षिका नूतन जोसेफ एवं इंदु
आनंद के खिलाफ अपने गुप्तांग के साथ गंदी हरकत करने की शिकायत अपने माता-पिता से की थी. इसे गंभीरता से लेते हुए पीड़िता के माता-पिता ने स्कूल प्रबंधन से बातचीत की. स्कूल प्रबंधन ने बात को रफा-दफा करने के लिए उन पर यथासंभव दबाव बनाया था.
स्कूल प्रबंधन ने नहीं किया था सहयोग
स्कूल प्रबंधन से सकारात्मक सहयोग नहीं मिलने व किसी तरह का ठोस कदम नहीं उठाये जाने के बाद पीड़िता के माता-पिता ने गांधी मैदान स्थित महिला थाने में नवंबर 2016 में दोनों शिक्षिकाओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अनुसंधानकर्ता ने अनुसंधान के क्रम में दोनों शिक्षिकाओं पर लगे आरोप को सत्य पाते हुए पॉस्को के न्यायालय में चार्जशीट से समर्पित किया.
उसके बाद पॉस्को की विशेष अदालत ने मामले की सुनवाई शुरू की. विचारण के दौरान गवाही के बाद दोनों शिक्षिकाओं पर लगे आरोप सत्य साबित हुए. इसके बाद विशेष जज रविंद्र नाथ त्रिपाठी ने दोनों आरोपित शिक्षिकाओं को दोषी करार दिया एवं सजा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि 20 जुलाई निर्धारित की है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










