शिक्षा विभाग ने जारी की अधिसूचना, अब नियोजित शिक्षक भी बन सकेंगे प्रभारी
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :07 Jul 2018 7:53 AM (IST)
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पटना : शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों में प्रभारी प्राचार्य बनाने को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है. इसके अनुसार, नियोजित शिक्षकों को किसी सरकारी स्कूल का प्रभारी बनाया जा सकता है. इसके लिए खास नियम-कायदे तय कर दिये गये हैं. दूसरी तरफ किसी स्कूल में फिजिकल या शारीरिक प्रशिक्षित शिक्षक को प्रधानाध्यापक के […]
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पटना : शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों में प्रभारी प्राचार्य बनाने को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है. इसके अनुसार, नियोजित शिक्षकों को किसी सरकारी स्कूल का प्रभारी बनाया जा सकता है.
इसके लिए खास नियम-कायदे तय कर दिये गये हैं. दूसरी तरफ किसी स्कूल में फिजिकल या शारीरिक प्रशिक्षित शिक्षक को प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति या प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करने की जिम्मेवारी नहीं सौंपी जायेगी.
इन शिक्षकों को किसी भी हालत में किसी स्कूल का प्रभारी प्राचार्य की जिम्मेवारी नहीं सौंपी जायेगी. शिक्षा विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी करते हुए सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप-निदेशक और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखित पत्र भेजा है. इसमें कहा गया है कि सभी पदाधिकारी इस बात का सख्ती से पालन करें और किसी स्कूल में इस आदेश का उल्लंघन नहीं हो, इसका सख्त ध्यान रखा जाये.
वरीय शिक्षक ही बन सकेंगे प्रभारी
एक अन्य महत्वपूर्ण आदेश में कहा गया है कि अगर किसी स्कूल में सभी नियोजित शिक्षक ही कार्यरत हैं, तो वैसी स्थिति में नियोजित शिक्षकों को वहां का प्रभारी बनाया जा सकता है.
इसमें संबंधित स्कूल में तैनात सभी नियोजित शिक्षकों को उनकी योगदान तिथि के अनुसार जो शिक्षक वरीय होंगे, उन्हें ही प्रभारी बनाना है. अगर दो या अधिक शिक्षकों की योगदान तारीख एक है, तो संबंधित नियोजन इकाई में मेधासूची के अनुसार वरीय शिक्षक चयन कर प्रभारी बनाया जायेगा. नियोजित शिक्षकों के मामले में भीशारीरिक प्रशिक्षित शिक्षक को किसी स्कूल का प्रभारी नहीं बनाया जायेगा. इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि नियोजित प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित शिक्षक को प्राथमिकता के आधार पर नियोजित करने का प्रावधान है. यानी नियोजित प्रशिक्षित शिक्षक नियोजित अप्रशिक्षित शिक्षक की तुलना में हमेशा वरीय माने जायेंगे. स्कूल के प्रभारी की घोषणा में भी इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखने की जरूरत है.
अगर किसी विशेष परिस्थिति के तहत किसी स्कूल में नियोजित अप्रशिक्षित शिक्षक और प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षक कार्यरत हैं, तब प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षक को प्रभारी बनाया जा सकता है. इस परिस्थिति में भी नियोजित अप्रशिक्षित शिक्षक को प्रभारी नहीं बनाया जायेगा. इस आदेश का पालन सभी स्कूलों को सख्ती से करने का आदेश विभाग की तरफ से दिया गया है.
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