पटना : 142 पीड़ितों में से 27 को मिल रही है सहायता राशि

Updated at : 02 Jul 2018 3:48 AM (IST)
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पटना : 142 पीड़ितों में से 27 को मिल रही है सहायता राशि

जिलाधिकारी ने की अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की अत्याचार निवारण समिति की बैठक पटना : जिले में हत्या, रेप सहित अन्य जघन्य मामलों में 27 लोगों को सहायता राशि दी जा रही है. पुराने व नये मामलों को लेकर कुल 142 मामलों में केवल उपरोक्त मामलों का सत्यापन व कागजी कार्रवाई पूरी की जा […]

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जिलाधिकारी ने की अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की अत्याचार निवारण समिति की बैठक
पटना : जिले में हत्या, रेप सहित अन्य जघन्य मामलों में 27 लोगों को सहायता राशि दी जा रही है. पुराने व नये मामलों को लेकर कुल 142 मामलों में केवल उपरोक्त मामलों का सत्यापन व कागजी कार्रवाई पूरी की जा सकी है.
जिलाधिकारी कुमार रवि ने बैठक पर शेष मामलों के निष्पादन व स्वीकृति मामलों में सहायता राशि की स्वीकृति प्रदान की. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989ए नियम 1995 के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में अधिकारियों को इसकी जानकारी व काम पूरा करने के निर्देश दिये गये. बैठक में बताया गया कि जिले में हत्या संबंधित कुल 31 मामलों में आश्रितों को पेंशन की सुविधा दी जा रही है.
इसके अलावा पांच अन्य हत्या मामलों में आश्रितों को पेंशन देने की सुविधा देने की सुविधा प्रदान की गयी है. इसके साथ अन्य लंबित मामलों को एक सप्ताह के भीतर जिला कल्याण पदाधिकारी को निष्पादित करने के निर्देश दिये गये.
अथमलगोला के सुधीर पासवान को एक लाख के सापेक्ष तथा तत्काल 25 हजार रुपये की सहायता की स्वीकृति दी गयी. इसके अलावा बिक्रम थाना के अंजु कुमारी को एक लाख के सापेक्ष 75 हजार रुपये, गौरीचक के संजय पासवान को 75 हजार, बुद्धा कॉलोनी थाना के तहत रंजीत कुमार को 22 हजार पांच सौ, खुशरुपुर थाना क्षेत्र के योगेंद्र मांझी को 22 हजार पांच सौ, कंकड़बाग थाना क्षेत्र के उर्मिला देवी को 22 हजार पांच सौ, मनेर थाना क्षेत्र के अनीता देवी को 75 हजार व प्रदीप कुमार को भी 75 हजार, बेऊर थाना क्षेत्र के संजीव कुमार को आठ लाख 25 हजार, मसौढ़ी के नीतू कुमारी को 25 हजार, फतुहा के सूरज कुमार को चार लाख 12 हजार पांच सौ रुपये सहित अन्य एक दर्जन मामलों में राशि की स्वीकृति दी गयी.
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