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एंट्रेंस टेस्ट के लिए योग्यता निर्धारित

बीएड में एडमिशन के लिए देना होगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पटना : कॉमन बीएड एंट्रेंस टेस्ट के लिए अर्हता निर्धारित कर दी गयी है. विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी वर्ग में सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ अथवा बीई एवं बीटेक में गणित एवं विज्ञान में विशेषज्ञता वाले छात्रों के लिये […]

बीएड में एडमिशन के लिए देना होगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट
पटना : कॉमन बीएड एंट्रेंस टेस्ट के लिए अर्हता निर्धारित कर दी गयी है. विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी वर्ग में सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ अथवा बीई एवं बीटेक में गणित एवं विज्ञान में विशेषज्ञता वाले छात्रों के लिये न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ अथवा उपर्युक्त के समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु योग्य हैं.
इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, नि:शक्तजन, पिछड़े वर्ग की महिलाएं और अन्य श्रेणियोंं के लिए योग्यता अंकों में छूट और सीटों में आरक्षण बिहार सरकार के नियमों के अनुसार होंगी.
आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए चयन परीक्षण में भाग लेने हेतु योग्यता अंकों में 5 प्रतिशत की छूट रहेगी. दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा या उससे संबद्ध महाविद्यालयों में शिक्षाशास्त्री (बीएड) में प्रवेश के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों सहित कामेश्वर सह दरभंगा संस्कृत विवि की त्रिवर्षीय शास्त्री परीक्षा में उत्तीर्ण, या द्विवर्षीय शास्त्री परीक्षा सत्र 1990 तक या विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य विवि की शास्त्री त्रिवर्षीय स्नातक परीक्षा तीनों वर्षों में संस्कृत सहित उत्तीर्ण अथवा द्विवर्षीय शास्त्री या संस्कृत वैकल्पिक विषय सहित द्विवर्षीय स्नातक परीक्षा सत्र 1985 तक उत्तीर्ण हाेना चाहिए.
डिस्टेंस एजुकेशन मोड के लिए अर्हता :
दूरस्थ शिक्षा पद्धति के लिए अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को कम-से-कम 50 प्रतिशत तथा आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए कम-से-कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विव से स्नातक पास होना आवश्यक है. अनारक्षित अभियंत्रण स्नातक के लिए 55 प्रतिशत तथा आरक्षित अभियंत्रण स्नातक के लिए 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं.
नालंदा खुला विश्वविद्यालय के लिए केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, अर्द्धसरकारी संस्थान द्वारा स्थायी मान्यता प्राप्त किसी प्राइमरी विद्यालय में स्थायी, अस्थायी रूप से कार्यरत प्रशिक्षित अध्यापक. केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, अर्द्धसरकारी संस्थान द्वारा स्थायी मान्यता प्राप्त किसी प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी विद्यालय में स्थायी, अस्थायी रूप से कार्यरत वैसे सेवारत अभ्यर्थी जिन्होंने एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति (फेस-टू-फेस) से अध्यापक शिक्षा का कोई कार्यक्रम पूरा किया हो वे भी इसके योग्य हैं.
केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, अर्द्धसरकारी संस्थान द्वारा स्थायी मान्यता प्राप्त किसी प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी विद्यालय में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षक जो स्थायी या अस्थायी रूप से नियुक्त हैं और जिन्होंने कम से कम दो वर्षों के शिक्षण का सवैतनिक अनुभव दिनांक 31.05.2016 तक प्राप्त कर लिया है.

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