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ऑनलाइन भी जमा होगा होल्डिंग टैक्स

पटना: निगम क्षेत्र के हर मकान मालिक को प्रोपर्टी टैक्स रिटर्न (पीटीआर) देना होगा. इसके लिए नगर आवास व विकास विभाग ने वेबसाइट लांच किया है. मकान मालिक रिटर्न जमा कर होल्डिंग टैक्स भी जमा कर सकते हैं. इसके लिए निगम प्रशासन घर-घर रिटर्न भरने के लिए नोटिस भेज रहा है. नोटिस मिलने के बाद […]

पटना: निगम क्षेत्र के हर मकान मालिक को प्रोपर्टी टैक्स रिटर्न (पीटीआर) देना होगा. इसके लिए नगर आवास व विकास विभाग ने वेबसाइट लांच किया है. मकान मालिक रिटर्न जमा कर होल्डिंग टैक्स भी जमा कर सकते हैं. इसके लिए निगम प्रशासन घर-घर रिटर्न भरने के लिए नोटिस भेज रहा है. नोटिस मिलने के बाद मकान मालिक घर बैठे या फिर नागरिक सुविधा केंद्रों पर जाकर ऑनलाइन रिटर्न भर सकते है.

रिटर्न दाखिल करने पर ऑनलाइन ही होल्डिंग टैक्स जमा करने के लिए परची जेनरेट हो जायेगा. इसके माध्यम से ऑनलाइन नागरिक सुविधा केंद्र और कर संग्राहकों के माध्यम से टैक्स की राशि जमा कर सकते हैं. यह व्यवस्था निगम में शुरू हो गयी है. सोमवार को नगर आयुक्त कुलदीप नारायण ने बताया कि इंटरनेट बैंकिंग के लिए अनुबंध किया जा रहा है. वर्तमान में निगम क्षेत्र में दो लाख मकान होल्डिंग टैक्स के दायरे में है. पहले चरण में इन मकान मालिकों को नोटिस भेजा जा रहा है. नोटिस मिलने के बाद नोटिस नंबर या होल्डिंग नंबर के माध्यम से खुद घर बैठे पीटीआर भरने से लेकर होल्डिंग टैक्स जमा कर सकेंगे. अगर कोई व्यक्ति इंटरनेट नहीं चला सकते हैं. उनके लिए नागरिक सुविधा केंद्रों पर सुविधा उपलब्ध होंगी.

क्या है पीटीआर

पीटीआर यानी प्रोपर्टी टैक्स रिटर्न. पीटीआर सेल्फ असेसमेंट जैसा ही है, लेकिन थोड़ा अलग. इसमें सिर्फ बिल्टअप एरिया के साथ कब घर बनाया, अंतिम होल्डिंग टैक्स कब जमा किया और पूर्व के कंस्ट्रक्शन में परिवर्तन किया है या नहीं आदि जानकारी देनी है. बिल्टअप एरिया की 70 प्रतिशत प्रोपर्टी पर पुरानी दर पर ही होल्डिंग टैक्स की चालान परची मिलेगी.

प्रोपर्टी टैक्स से संबंधित जानकारी के लिए नगर सेवा हेल्पलाइन नंबर: 0612-3095555

दायरे में आयेंगे नये मकान

नगर आयुक्त कुलदीप नारायण ने बताया कि एक से डेढ़ लाख नये मकानों को होल्डिंग टैक्स के दायरे में लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. नये मकान मालिक आइडी के रूप में बिजली बिल व जमीन का कागज लेकर नागरिक सुविधा केंद्रों पर पहुंचेंगे. नागरिक सुविधा केंद्र पर टीपीआर आवेदन पर मांगी गयी जानकारी भर कर जमा करेंगे. शीघ्र होल्डिंग टैक्स जमा होगा.

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