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पटना-दीघा रेलखंड जमीन विवाद में समाधान निकालें

हाईकोर्ट हुआ गंभीर, सरकार से कहा पटना : पटना-दीघा रेलखंड की जमीन को लेकर केन्द्र और राज्य सरकार के बीच मतभेद होने पर हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अख्तियार किया है. साथ ही दो जुलाई तक बीच का रास्ता निकाल कर अदालत में जवाबी हलफनामा दायर करने का केंद्र सरकार को निर्देश दिया है. न्यायाधीश डॉ. […]

हाईकोर्ट हुआ गंभीर, सरकार से कहा

पटना : पटना-दीघा रेलखंड की जमीन को लेकर केन्द्र और राज्य सरकार के बीच मतभेद होने पर हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अख्तियार किया है. साथ ही दो जुलाई तक बीच का रास्ता निकाल कर अदालत में जवाबी हलफनामा दायर करने का केंद्र सरकार को निर्देश दिया है. न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सोमवार को इस मामले पर सुनवाई की.
गौरतलब है कि पटना-दीघा रेल ट्रैक पर यात्री ट्रेन के परिचालन से रेलवे को हो रहे नुकसान और आमजनों को प्रतिदिन ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था. अदालत ने इस ट्रैक पर वैकल्पिक छह लेन सड़क और मेट्रो बनाने की दिशा में कार्रवाई करने के संबंध में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और रेलवे अधिकारियों से कहा था.
सोमवार को सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि राज्य सरकार जमीन के बदले 221 करोड़ रुपये दे रही है, जबकि केंद्र सरकार उक्त जमीन का 896 करोड़ रुपये मांग रही है. दोनों सरकारों के बीच पैसे को लेकर विवाद है. अदालत ने इस मामले में कहा कि अगर इस जमीन पर सड़क का निर्माण कर दिया जाता है तो आम जनता को इससे फायदा होगा. यह मामला सही मायने में लोकहित का है.

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