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गांजा तस्करी में दोषी को 10 वर्ष सश्रम कारावास, दो लाख जुर्माना

पटना : अपर जिला जज-10 सह विशेष जज एनडीपीएस विपुल सिन्हा की अदालत ने गांजा तस्करी मामले में दोषी संतोष कुमार को शनिवार को 10 वर्ष सश्रम कारावास व एक लाख रुपयेजुर्माना की सजा सुनायी. दोषी को एनडीपीएस की धारा 20(बी)(2)(सी) के तहत 10 साल का सश्रम कारावास तथा एक लाख रुपये जुर्माना की सजा […]

पटना : अपर जिला जज-10 सह विशेष जज एनडीपीएस विपुल सिन्हा की अदालत ने गांजा तस्करी मामले में दोषी संतोष कुमार को शनिवार को 10 वर्ष सश्रम कारावास व एक लाख रुपयेजुर्माना की सजा सुनायी. दोषी को एनडीपीएस की धारा 20(बी)(2)(सी) के तहत 10 साल का सश्रम कारावास तथा एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनायी.
वहीं एनडीपीएस की धारा 22 (सी )के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. दोनों सजा एक साथ चलेगी. गौरतलब है कि जीआरपी ने अभियुक्त संतोष कुमार को विगत 1 मई 2014 को पटना जंक्शन पर 40 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया था. मामले की सुनवाई विशेष जज एनडीपीएस विपुल सिन्हा की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान 10 गवाहों की गवाही हुई, जिसके बाद अभियुक्त को दोषी करार दिया गया.

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