पटना : रियल इस्टेट रेगुलेटरी एक्ट के तहत बिहार में चालू रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन कराने पर अब बिल्डरों को भारी जुर्माना लगेगा. 30 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि खत्म होने के बाद रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) बिहार ने यह निर्णय लिया है. रजिस्ट्रेशन के लिए कई बार तिथि बढ़ाये जाने के […]
पटना : रियल इस्टेट रेगुलेटरी एक्ट के तहत बिहार में चालू रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन कराने पर अब बिल्डरों को भारी जुर्माना लगेगा. 30 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि खत्म होने के बाद रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) बिहार ने यह निर्णय लिया है. रजिस्ट्रेशन के लिए कई बार तिथि बढ़ाये जाने के बाद भी अब तक 325 प्रोजेक्ट्स का ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ है. हालांकि अप्रैल, 2018 के महीने में उसके पिछले ग्यारह महीने के मुकाबले दोगुने प्रोजेक्ट्स रजिस्टर्ड हुए.
रेरा बिहार के सदस्य राजीव भूषण सिन्हा ने बताया कि 30 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए करीब 160 आवेदन मिले थे, जिनकी संख्या 30 अप्रैल, 2018 तक बढ़ कर 325 तक पहुंच गयी. अप्रैल, 2018 में पिछले ग्यारह महीनों के मुकाबले दोगुने आवेदन रजिस्टर्ड हुए. उसमें भी आखिरी दिन छुट्टी होने के बावजूद सबसे अधिक 50 डेवलपरों ने प्रोजेक्ट्स का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया. रजिस्ट्रेशन कराये बगैर प्रोजेक्ट्स का प्रचार-प्रसार करने वाले करीब डेढ़ दर्जन से अधिक बिल्डरों को रेरा ने नोटिस भी दी है.
जमा करानी होगी हार्ड कॉपी : जिन बिल्डरों ने रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, अब उन्हें आवेदन की हार्ड कॉपी निर्धारित समय-सीमा के भीतर रेरा कार्यालय में जमा करानी होगी. इसके बाद ही आवश्यक जांच पड़ताल कर उनके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण होगी. अधिकारियों के मुताबिक 500 स्क्वायर मीटर एरिया या आठ फ्लैट से अधिक की अपार्टमेंट परियोजना का रेरा में निबंधन अनिवार्य है. नये प्रोजेक्टस के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सतत चालू रहेगी.
वेबसाइट पर नहीं मिल रही है प्रोजेक्ट्स की जानकारी
रेरा बिहार के नवनियुक्त पूर्णकालिक अध्यक्ष व सदस्यों ने नियुक्ति होने के बाद निबंधित होने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स की डिटेल जानकारी रेरा की वेबसाइट पर उपलब्ध कराने का वायदा किया था. लगभग महीने भर बाद भी किसी प्रोजेक्ट की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है. यही नहीं, वेबसाइट पर डिफॉल्टर्स की लिस्ट या आदेश या नोटिस का प्रकाशन भी नहीं कराया गया है.
विस्तृत विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध कराने का प्रावधान : रेरा के तहत बिल्डर का विस्तृत विवरण, बिल्डिंग प्लान (नक्शा), परियोजना समाप्ति तथा सौंपने की समय सीमा, विक्रय के लिए करार, ट्रैक रिकॉर्ड, वैधानिक अनुमोदन की स्थिति आदि तकनीकी कागजात वेबसाइट पर उपलब्ध कराये जाने हैं. दंड के तौर पर नियमावली में दिये हुए दर से ब्याज का भुगतान बिल्डर खरीदार को करेगा.