पटना : राज्य में बिना निबंधन के तैयार होने पर अपार्टमेंट पर रीयल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) अंकुश लगायेगा. ऐसे अनिबंधित अपार्टमेंटों पर 10 फीसदी जुर्माना लगाेगा. जुर्माना की राशि अपार्टमेंट के निर्माण में खर्च होनेवाली राशि पर होगा. ऐसे अपार्टमेंट का पता लगाने के लिए 30 अप्रैल के बाद सर्वे किया जायेगा. अपार्टमेंट के निर्माण संबंधित निबंधन की अंतिम तारीख अभी 30 अप्रैल तक है.
जानकारों के अनुसार जिस भी आपार्टमेंट में बिना निबंधन कराये काम चल रहा है उन पर रेरा कार्रवाई करेगा. रेरा में निबंधन कराने के लिए राज्य से अब तक लगभग 150 प्रोजक्ट का आवेदन मिला है, जबकि ऐसे लगभग पांच सौ से अधिक प्रोजेक्ट बिना निबंधन के हैं. रेरा को प्राप्त आवेदन अधिकतर पटना से संबंधित हैं