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पटना : गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट को ले सरकार से मांगा जवाब
पटना : पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से दो सप्ताह में यह पूछा है कि गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट देने में अदालती आदेश का पालन हो रहा है या नहीं. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस संबंध में दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को यह जानकारी मांगी. […]
पटना : पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से दो सप्ताह में यह पूछा है कि गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट देने में अदालती आदेश का पालन हो रहा है या नहीं.
मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस संबंध में दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को यह जानकारी मांगी. अदालत को याचिकाकर्ता द्वारा बताया गया कि राज्य में बिना जांच के ही गाड़ियों का फिटनेस प्रमाण पत्र दिया जा रहा है. यह भी बताया गया कि अदालत ने गाड़ियों के फिटनेस जांच करने के लिए जगह जगह जांच केंद्र खोलने के साथ ही कई निर्देश भी इस संबंध में दिया था. अदालती आदेश के बाद भी अन्य जगहों पर फिटनेस जांच केंद्र नहीं खोला गया है. इतना ही नहीं जांच करने के लिए तकनीशियन की भी कमी है. इसके बाद भी बिना जांच के ही गाड़ियों का फिटनेस प्रमाणपत्र निर्गत किया जा रहा है.
मजदूरों के अर्धनिर्मित मकान पर सरकार जवाब तलब
पटना. पैसे के अभाव में बीड़ी मजदूरों के लिए बने अर्धनिर्मित मकान पर नाराजगी व्यक्त करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब तलब किया है. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने बीड़ी महासंघ के अध्यक्ष एहतेशामुल हक अंसारी की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. अदालत को याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया है कि बेगूसराय जिले में बीड़ी मजदूरों के लिए बनाये जाने वाले 1048 मकान अर्धनिर्मित है. पैसे के अभाव में वर्ष 2004 से इन मकानों का काम पूरा नहीं हो पाया है.
को-ऑपरेटिव बैंक का चुनाव रोकने की याचिका खारिज
पटना : औरंगाबाद जिला में छह अप्रैल को होने वाले को-ऑपरेटिव बैंक के चुनाव को रोकने के लिए दायर याचिका को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया. न्यायाधीश अश्वनी कुमार सिंह की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को किसी भी प्रकार का राहत देने से इंकार करते हुए कहा कि यह चुनाव 16 मार्च 2018 के आलोक में जारी किये गये अधिसूचना के आधार पर कराया जा रहा है.
इसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है. अदालत ने कहा कि यह अधिसूचना राज्य चुनाव निर्वाचन प्राधिकार द्वारा जारी किया गया है. दूसरी ओर याचिकाकर्ता द्वारा अदालत को बताया गया कि इस चुनाव को कराने के लिए बिहार राज्य चुनाव निर्वाचन प्राधिकार का जो गठन किया गया है वह गलत है. इस प्राधिकार के तहत निष्पक्ष चुनाव हो पाना संभव नहीं है.
732 जन वितरण प्रणाली दुकानदारों की होगी नियुक्ति
पटना. हाईकोर्ट ने दरभंगा जिले में 732 जनवितरण प्रणाली के दुकानदारों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया है. न्यायाधीश विकास जैन की एकलपीठ ने फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन द्वारा दायर रिट याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की.
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