पटना : सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा गठित सड़क सुरक्षा से संबंधित समिति के निर्देश पर पूरी तरह अमल करते हुए रविवार से जिला परिवहन कार्यालय ने बिना स्पीड गर्वनर के बसों के परिचालन पर पूरी तरह रोक लगा दी. जिला परिवहन अधिकारी अजय कुमार ठाकुर ने कहा कि रविवार से सख्ती बढ़ा दी जायेगी और […]
पटना : सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा गठित सड़क सुरक्षा से संबंधित समिति के निर्देश पर पूरी तरह अमल करते हुए रविवार से जिला परिवहन कार्यालय ने बिना स्पीड गर्वनर के बसों के परिचालन पर पूरी तरह रोक लगा दी. जिला परिवहन अधिकारी अजय कुमार ठाकुर ने कहा कि रविवार से सख्ती बढ़ा दी जायेगी और विशेष जांच अभियान चलाये जायेंगे.
जांच के दौरान जो भी स्कूल बस बिना स्पीड गवर्नर के पाये जायेंगे, उन पर जुर्माना किया जायेगा. विदित हो कि पटना शहर में इस समय लगभग 800 स्कूली बस हैं. इनमें से केवल 200 ने स्पीड गवर्नर अब तक लगवाया है और 600 स्कूल बस बिना स्पीड गवर्नर के अब भी सड़कों पर दौड़ रहे हैं. डीटीओ ने बताया कि उन्हें एमवीआई से रिपोर्ट मिली है कि इनमें से 400 बसों ने अलग अलग कंपनियों को ऑर्डर दे दिया है और अगले 20-25 दिनों में बसों मेंं स्पीड गवर्नर लगा दिया जायेगा.
l बिना स्पीड गवर्नर वाले वाहनों के फिटनेस हो जायेंगे रद्द
रविवार से सभी व्यावसायिक वाहनों के लिए स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य होगा. जिन्होंने शनिवार तक स्पीड गवर्नर नहीं लगवाया है, अपने आप उनके फिटनेस प्रमाणपत्र रद्द हो जायेंगे. स्कूल बस के लिए उच्चतम गति सीमा 40 किमी प्रति घंटे होगी जबकि शहर में चलने वाले अन्य व्यावसायिक वाहनों के लिए 60 किमी प्रति घंटा और शहर से बाहर चलनेवाले व्यावसायिक वाहनों के लिए 80 किमी प्रति घंटा है. स्पीड गवर्नर वाहनों को निर्धारित गति सीमा से बाहर नहीं जाने देगा और इससे दुर्घटना में कमी आयेगी.
पटना : जिला परिवहन कार्यालय में अब लाइसेंस संबंधी सभी कामों के लिए केवल एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा. प्रपत्र 2 का नया फॉर्मेट जारी किया गया है. उसमें दोपहिए और चार पहिए वाहनों का लाइसेंस निर्गमन, लर्निंग और स्थायी लाइसेंस, लाइसेंस नवीनीकरण जैसे अलग अलग खाने बने हैं, जिन्हें संबंधित व्यक्ति भर देंगें आैर उनका काम एक ही फॉर्म से हो जायेगा. नये मोटर वाहन कानून में एक अप्रैल से पूरे देश में ऐसी व्यवस्था करने की घोषणा की गई थी. इसका उद्देश्य लाइसेंस निर्गमन की प्रक्रिया को सरल बनाना था, ताकि इसमें बिचौलिए की भूमिका समाप्त की जा सके और लोगों को फॉर्म भरने में परेशानी नहीं हो. इसके लिए पटना जिला परिवहन कार्यालय ने कुछ समय पहले से ही फॉर्म दो की कई प्रतियां कार्यालय के भीतर और नीचे भूतल में चिपका दी है ताकि लोग उनसे परिचित हो सकें.
l 40 से अधिक उम्र वालों को देना पड़ेगा मेडिकल सर्टिफिकेट
रविवार से जिला परिवहन कार्यालय में एक और नई व्यवस्था लागू होगी. इसके अंतर्गत सामान्य फॉर्म 2 के साथ साथ 40 साल से अधिक उम्र के लोगों को अपने ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए फॉर्म 1ए भी भरना पड़ेगा. यह वस्तुत: मेडिकल सर्टिफिकेट के रूप में होगा जिसे चिकित्सक से भरवाना पड़ेगा. चिकित्सक की हस्ताक्षर और मुहर भी इस पर अपरिहार्य होगी. चिकित्सकीय रूप से फिट पाए जाने पर ही अब 40 पार लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण होगा.