आदेश. दीघा रेलवे लाइन हटाने के मामले में हाईकोर्ट ने कहा
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सात दिनों में राज्य-रेलवे करें निदान
आदेश. दीघा रेलवे लाइन हटाने के मामले में हाईकोर्ट ने कहा पटना : हाईकोर्ट ने पटना जंक्शन से दीघा घाट के बीच बने रेलवे लाइन जमीन के मामले में एक हफ्ते बाद दोनों पक्षों को निदान निकाल कर आने को कहा है. न्यायमूर्ति डाॅ रवि रंजन व न्यायमूर्ति प्रकाश चंद्र जायसवाल की खंडपीठ ने लोक […]
पटना : हाईकोर्ट ने पटना जंक्शन से दीघा घाट के बीच बने रेलवे लाइन जमीन के मामले में एक हफ्ते बाद दोनों पक्षों को निदान निकाल कर आने को कहा है. न्यायमूर्ति डाॅ रवि रंजन व न्यायमूर्ति प्रकाश चंद्र जायसवाल की खंडपीठ ने लोक हित में इस मामले पर स्वतः सुनवाई शुरू की थी़ अगले बुधवार को सुनवाई की तारीख तय की गयी है़
आर ब्लॉक से दीघा तक जाने वाली रेल लाइन जिसकी करीब 700 एकड़ से अधिक ज़मीन है. रेलवे द्वारा राज्य सरकार को हस्तांतरित किये जाने के लिये उक्त ज़मीन का एक संयुक्त मुआयना करने, उसका उचित वैल्युएशन लगा कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और रेलवे को दिया था. ज़मीन की मूल्यांकन राशि के मामले पर रेलवे और राज्य सरकार के बीच विवाद हो गया है़
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