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कॉलेज की जमीन पर इंजीनियरिंग कॉलेज का भवन बनाने

से हाईकोर्ट नाराज, राज्य सरकार से किया जवाब-तलब कॉलेज की जमीन पर इंजीनियरिंग कॉलेज का भवन बनाने से हाईकोर्ट नाराज, राज्य सरकार से किया जवाब-तलब पटना : एचडी जैन कॉलेज आरा की जमीन पर इंजीनियरिंग कॉलेज के भवन का निर्माण कराये जाने पर नाराज पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 23 मार्च तक जवाब तलब […]

से हाईकोर्ट नाराज, राज्य सरकार से किया जवाब-तलब

कॉलेज की जमीन पर इंजीनियरिंग कॉलेज का भवन बनाने
से हाईकोर्ट नाराज, राज्य सरकार से किया जवाब-तलब
पटना : एचडी जैन कॉलेज आरा की जमीन पर इंजीनियरिंग कॉलेज के भवन का निर्माण कराये जाने पर नाराज पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 23 मार्च तक जवाब तलब किया है. न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंह की एकलपीठ ने एचडी जैन कॉलेज आरा की ओर से दायर रिट याचिका पर अधिवक्ता सुनील कुमार सिंह को सुनने के बाद यह निर्देश दिया. अदालत ने पटना प्रमंडल के आयुक्त द्वारा अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर भी नाराजगी जाहिर की. अदालत ने पटना प्रमंडल के आयुक्त के विरुद्ध कार्रवाई करने की भी बात कही, लेकिन महाधिवक्ता के अनुरोध के बाद फिलहाल पटना प्रमंडल के आयुक्त के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई का आदेश पारित नहीं किया.
अदालत ने कहा कि राज्य सरकार हर हाल में 23 मार्च तक जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करे. अदालत को याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि यह जमीन कॉलेज बनाने के लिए डुमराव महाराजा के द्वारा वर्ष 1945 में दान की गयी. यह जमीन कॉलेज के नाम से है. पटना प्रमंडल के आयुक्त ने कॉलेज प्रशासन की बिना अनुमति के चार एकड़ 90 डिसमिल जमीन को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के नाम से स्थानांतरित कर दिया.
इस जमीन को स्थानांतरित करने का अधिकार पटना प्रमंडल के आयुक्त के पास नहीं है. अदालत को बताया गया कि जमीन स्थानांतरित किये जाने के बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज के भवन का निर्माण किया जाने लगा. उसके विरुद्ध पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गयी. सुनवायी के बाद निर्माण कार्य पर स्थगन आदेश पारित कर आयुक्त से जबाब तलब किया गया. आदेश के बावजूद पटना प्रमंडल के आयुक्त द्वारा इस मामले में अभी तक अपना शपथ पत्र अदालत में नहीं दिया गया है.

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