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अतिक्रमण पर हाईकोर्ट नाराज, दो सप्ताह में सरकार से मांगा जवाब
पटना : राजधानी की सड़कों पर फुटपाथी दुकानदारों द्वारा किये गये अतिक्रमण पर हाईकोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की. अदालत ने राज्य सरकार, नगर निगम व अन्य संबंधित विभाग से दो सप्ताह में जवाब मांगा है. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सोमवार को इस संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते […]
पटना : राजधानी की सड़कों पर फुटपाथी दुकानदारों द्वारा किये गये अतिक्रमण पर हाईकोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की. अदालत ने राज्य सरकार, नगर निगम व अन्य संबंधित विभाग से दो सप्ताह में जवाब मांगा है.
मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सोमवार को इस संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह जानकारी मांगी है.याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया की राजधानी पटना की सड़कों पर जाम की समस्या महत्वपूर्ण समस्या है.इसका कारण फुटपाथी दुकानदारों द्वारा सडकों पर अतिक्रमण किया जाना है.यातायात पुलिस इसे रोक पाने में विफल हो रही है.
नगर निगम व राज्य सरकार द्वारा इन दुकानदारों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है. इन फुटपाथी दुकानदारों द्वारा सड़कों के किनारे लगाये जा रहे दुकानों के कारण शहर में ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है. अदालत ने इस मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए पटना नगर निगम, यातायात पुलिस व राज्य सरकार को दो सप्ताह की मोहलत देते हुए इस संबंध मे की गयी कार्रवाइयों का ब्यौरा अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
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