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लेना होगा ट्रेड लाइसेंस

पटना: अगर आपको नगर निगम क्षेत्र में व्यापार करना है, तो इसके लिए अब ट्रेड लाइसेंस लेना ही होगा. यह लाइसेंस नगर निगम देगा. नगर निगम ने ट्रेड लाइसेंस का प्रारूप तैयार कर लिया है. यह व्यवस्था 12-13 वर्ष पहले भी नगर निगम क्षेत्र में लागू थी, लेकिन धीरे-धीरे खत्म हो गयी. अब इसे फिर […]

पटना: अगर आपको नगर निगम क्षेत्र में व्यापार करना है, तो इसके लिए अब ट्रेड लाइसेंस लेना ही होगा. यह लाइसेंस नगर निगम देगा. नगर निगम ने ट्रेड लाइसेंस का प्रारूप तैयार कर लिया है. यह व्यवस्था 12-13 वर्ष पहले भी नगर निगम क्षेत्र में लागू थी, लेकिन धीरे-धीरे खत्म हो गयी. अब इसे फिर से लागू करने की योजना बनायी जा रही है.

इसका प्रस्ताव निगम की सशक्त स्थायी समिति की अगली बैठक में रखा जायेगा. स्थायी समिति व बोर्ड से पारित होने के बाद यह शहर में लागू हो जायेगा. प्रस्ताव तैयार करने की जिम्मेदारी अपर नगर आयुक्त (राजस्व) को दी गयी है.

आय में होगी वृद्धि
नगर निगम क्षेत्र में करीब 60 हजार छोटे-बड़े व्यापारी हैं. इनसे नगर निगम को हर वर्ष नौ से 10 करोड़ रुपये की आय होगी. अभी नगर निगम की वर्तमान आय 20 से 22 करोड़ रुपये है. अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में पेशा कर लेने का प्रावधान है. इसके तहत एक लाख रुपये वार्षिक आयवाले को 250 रुपये वार्षिक, 75 हजार से एक लाख रुपये तक के आय वर्गवाले को 200 रुपये वार्षिक, 50 हजार से 75 हजार तक आय वर्गवालों को 150 रुपये वार्षिक और 50 हजार से नीचे के आय वर्गवाले को 100 रुपये वार्षिक पेशा कर देने का प्रावधान है. इस राशि को वसूलने की जिम्मेदारी कर संग्राहकों को ही दी गयी है.

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