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मगध विवि नया विज्ञापन जारी कर प्राचार्यों की नियुक्ति करे

पूर्व के सक्षम उम्मीदवार भी ले सकेंगे भाग विश्वविद्यालय की ओर से रिजल्ट प्रकाशित करने का अनुरोध किया नामंजूर पटना : पटना हाईकोर्ट ने मगध विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देश दिया है कि वह नये सिरे से विज्ञापन प्रकाशित कर प्राचार्यों की नियुक्ति करे. प्राचार्यों की नियुक्ति मौजूदा कानून के तहत की जाये. अदालत ने एक […]

पूर्व के सक्षम उम्मीदवार भी ले सकेंगे भाग
विश्वविद्यालय की ओर से रिजल्ट प्रकाशित करने का अनुरोध किया नामंजूर
पटना : पटना हाईकोर्ट ने मगध विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देश दिया है कि वह नये सिरे से विज्ञापन प्रकाशित कर प्राचार्यों की नियुक्ति करे. प्राचार्यों की नियुक्ति मौजूदा कानून के तहत की जाये. अदालत ने एक राहत देते हुए कहा कि इस नियुक्ति में पूर्व के सभी सक्षम उम्मीदवार भी भाग ले सकते हैं.
न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी और न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने गुरुवार को मगध विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के बाद यह आदेश दिया.
अदालत ने विश्वविद्यालय की ओर से रिजल्ट प्रकाशित करने के अनुरोध को नामंजूर कर दिया और कहा कि विवि नयी बहाली की प्रक्रिया शुरू करे. मालूम हो कि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 21 दिसम्बर, 2017 को मगध विश्वविद्यालय के 22 प्राचार्यों को हटाने संबंधी एकल पीठ के आदेश पर हस्तक्षेप करने से साफ इन्कार करते हुए इन प्राचार्यों द्वारा दायर सभी अपील को खारिज कर दिया था.
अदालत ने मगध विश्वविद्यालय में 22 प्राचार्यों की नियुक्ति को कानून के तहत की गयी नियुक्ति मानने से साफ तौर पर इन्कार कर दिया था. अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि इन प्राचार्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया में व्यापक पैमाने पर धांधली और गड़बड़ी की गयी है.
कोर्ट के आदेश के बाद राज्य की निगरानी ब्यूरो ने इस मामले की जांच की थी और आरोप को सही पाया था. अदालत ने इन प्राचार्यों की नियुक्ति के लिये दोषी पाये गये लोगों पर भी कर्रवाई करने का निर्देश दिया था. गत दिनों मगध विश्वविद्यालय के 22 प्राचार्यों की नियुक्ति को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसला पर सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप करने से इन्कार करते हुए इन प्राचार्यों के याचिका को खारिज कर दिया था.

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