27.4 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

चिटफंड कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए बना ब्लूप्रिंट

पटना : फर्जी चिट-फंड कंपनियों पर नकेल लगाया जायेगा. इसको लेकर जिला प्रशासन ने सभी थानों से एक रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद फरवरी से फर्जी कंपनियों पर कार्रवाई होगी. इसकी रूपरेखा बना ली गयी है. शिकंजा कसने के लिए सात टीम बनायी गयी है, जिसकी मॉनीटरिंग एडीएम स्पेशल करेंगे. जिन लोगों को शिकायत करना […]

पटना : फर्जी चिट-फंड कंपनियों पर नकेल लगाया जायेगा. इसको लेकर जिला प्रशासन ने सभी थानों से एक रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद फरवरी से फर्जी कंपनियों पर कार्रवाई होगी. इसकी रूपरेखा बना ली गयी है.
शिकंजा कसने के लिए सात टीम बनायी गयी है, जिसकी मॉनीटरिंग एडीएम स्पेशल करेंगे. जिन लोगों को शिकायत करना होगा. वह लिखित रूप में लोक शिकायत व एडीएम स्पेशल को कर सकते हैं. कौन सी कंपनी का रजिस्ट्रेशन है और कौन सी कंपनी बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही है. इसकी जांच टीम के माध्यम से होगी. फर्जी चिट-फंड कंपनियों पर कार्रवाई करने को लेकर आर्थिक अपराध इकाई को स्टेट नोडल एजेंसी बनाया गया है, जो कि इन कंपनियों पर कार्रवाई करेगी. इसके लिए हर जिले में टीम बनायी गयी है.
बिहार में 190 फर्जी कंपनियों पर प्राथमिकी की गयी है, जिसमें सबसे अधिक किशनगंज, फारबिसगंज, पूर्णिया, भागलपुर जिले में हुई है. पैसा पूरा होने के बाद टहलानेवाली कंपनियों पर भी कार्रवाई हाेगी. इसमें वैसे लोगों के आवेदनों को भी शामिल किया जायेगा, जिनका पैसा पूरा होने के बाद भी उनको दौड़ाया जा रहा है. यह कार्रवाई बिहार प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपोजिटेर एक्ट के तहत किया जायेगा और कंपनी की गलती होने पर संबंधी अधिकारी को नोटिस किया जायेगा, ताकि लोगों का पैसा समय से मिल सके. साथ ही जिला प्रशासन ने कंपनियों का ब्योरा सभी थानों को जनवरी माह के अंत तक देने को कहा है. फर्जी विज्ञापनों पर भी टीम निगाह रखेगी.
फर्जी तरीके से चिट-फंड कंपनी खोल कर लोगों को लूटनेवालों पर जिला प्रशासन कार्रवाई करेगी. इसको लेकर थाना स्तर पर डाटाबेस तैयार किया जा रहा है. ठगी के शिकार हुए लोग जिले में लिखित शिकायत कर सकते हैं.
कुमार रवि, डीएम

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें