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बिहार : पूर्व मंत्रियों को मिले सरकारी आवास को खाली करने को लेकर सुनवाई आज

सरकार ने पूर्व मंत्रियों को मिले सरकारी आवास को खाली कराने का पत्र किया था निर्गत पटना : राजद व कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों को सरकारी आवास खाली कराने संबंधी राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी. न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह की एकलपीठ ने मामले की […]

सरकार ने पूर्व मंत्रियों को मिले सरकारी आवास को खाली कराने का पत्र किया था निर्गत
पटना : राजद व कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों को सरकारी आवास खाली कराने संबंधी राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी. न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई की तिथि निर्धारित की है. गौरतलब है कि राज्य सरकार ने पूर्व मंत्रियों को मिले सरकारी आवास को खाली कराने का पत्र निर्गत किया था.
राज्य सरकार के इस पत्र पर पूर्व मंत्रियों द्वारा अदालत में चुनौती दी गयी. पिछली सुनवाई में अदालत ने याचिकाकर्ता को कहा था की अगर संभव हो, तो सरकार से बातचीत करें, ताकि यह मामला सरकार के स्तर पर ही निबट जाये. अदालत का कहना था कि अगर यह मामला सरकार के स्तर पर नहीं निबटता है, तो अदालत आदेश पारित करेगी. बुधवार को सुनवाई होनी है.
हटाने का मामला एकलपीठ के समक्ष रखें
पटना : पटना हाईकोर्ट ने बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल के वर्ग तीन एवं चार के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को हटाने संबंधी काउंसिल के आदेश पर तत्काल हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया.
अदालत ने याचिकाकर्ता को कहा कि वह अपनी बातों को एकलपीठ के समक्ष रखें. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायाधीश डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने परमेश्वर प्रसाद एवं अन्य द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए इसी निर्देश के साथ निष्पादित कर दिया.
अदालत को याचिकाकर्ता द्वारा बताया गया कि बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल में वर्ष 1993 से 1996 के बीच वर्ग तीन एवं चार के पदों पर नियुक्ति की गयी थी. बाद में काउंसिल ने इन कर्मचारियों को इनके पद से हटा दिया. दूसरी ओर, अदालत को बताया गया कि इन कर्मचारियों की नियुक्ति वर्ष 1993 से 96 के बीच में बिना विज्ञापन के की गयी थी.

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