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बालू खनन मामले में तीन की अग्रिम जमानत खारिज
पटना. बालू के अवैध खनन मामले में एडीजे 13 ब्रजकिशोर सिंह ने तीन की अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया. बुधवार पटना जिला के विभिन्न घाटों पर अवैध करने करने वाले व पोकलेन के मालिक महेश राय, तौफिक अहमद खां व निरंजन कुमार की जमानत का खारिज की गयी है. तीनों पर खनन विभाग की […]
पटना. बालू के अवैध खनन मामले में एडीजे 13 ब्रजकिशोर सिंह ने तीन की अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया. बुधवार पटना जिला के विभिन्न घाटों पर अवैध करने करने वाले व पोकलेन के मालिक महेश राय, तौफिक अहमद खां व निरंजन कुमार की जमानत का खारिज की गयी है. तीनों पर खनन विभाग की ओर से मामला दर्ज कराया गया था.
बिहटा थान में खनन विभाग के सहायक निदेशक मनोज अंबष्ट ने प्राथमिकी संख्या 520/17 के आधार पर 30 जुलाई को प्राथमिकी दर्ज करायी थी. गौरतलब है कि पहले ही जिलाधिकारी ने पटना जिला के कुल 111 घाटों पर खनन पर रोक लगा दिया था. वहीं पहले से 46 घाटों पर खनन कर रही ब्राॅडसन कंपनी को अवैध तरीके खनन के आरोप में निविदा को भी रद्द कर दिया है.
सुधीर कुमार की जमानत पर सुनवाई नौ को
पटना. बिहार के बहुचर्चित पर्चा लीक मामले में अभियुक्त बनाये गये सुधीर कुमार एवं अन्य की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई बुधवार को पटना हाई कोर्ट में टल गयी. आज इस मामले की सुनवाई जस्टिस प्रभात कुमार झा की एकलपीठ के समक्ष होनी थी. अब इस मामले की सुनवाई 9 अक्तूबर को होगी.
नये शराब कानून पर सुनवाई अधूरी
पटना. बिहार के नये शराब कानून के तहत धारा 76.2 की वैधता के संबंध में सुनवाई बुधवार को अधूरी रही. अब इस मामले की सुनवाई 22 सितम्बर को होगी. जस्टिस केके मंडल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मनीष कुमार एवं अन्य कई ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की. राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि नयी शराब नीति की धारा 76;2 की वैधता से संबंधित दो मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है.
कस्टडी में हुई मौत पर कार्रवाई की दें जानकारी
पटना. पुलिस कस्टडी में होने वाली मौतों पर मुआवजे के संबंध में उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में कई जा रही कार्रवाईयों का अध्ययन कर इससे संबंधित रिपोर्ट अगली सुनवाई में अदालत में प्रस्तुत करने का आदेश पटना हाईकोर्ट ने बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है.
अवैध पैथोलाॅजिकल लेबोरेटरी संचालन पर जवाब तलब: अवैध तरीके से संचालित किये जा रहे पैथोलाॅजिकल लेबोरेटरी पर पटना हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. राज्य सरकार व मेडिकल काउंसिल आॅफ इंडिया से चार सप्ताह के भीतर पैथोलाॅजिकल लेबोरेटरी पर स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब देने का निर्देश दिया है.
चीफ जस्टिस राजेन्द्र मेनन एवं जस्टिस डाॅ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया.
सरकारी क्वार्टर में अतिक्रमण मामले पर मांगा जवाब : सरकारी क्वार्टर में अतिक्रमण किये जाने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से चार सप्ताह के भीतर स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब देने का निर्देश दिया है.
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