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लालकेश्वर की याचिका पर 23 को होगी सुनवाई

पटना : पटना उच्च न्यायालय में इंटर टाॅपर घोटाले के मुख्य अभियुक्त बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद की ओर से दायर नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई जस्टिस राकेश कुमार की एकलपीठ के समक्ष बुधवार को नहीं हो सकी. अब इस मामले की सुनवाई 23 अगस्त को होगी. 2016 में इंटर की […]

पटना : पटना उच्च न्यायालय में इंटर टाॅपर घोटाले के मुख्य अभियुक्त बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद की ओर से दायर नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई जस्टिस राकेश कुमार की एकलपीठ के समक्ष बुधवार को नहीं हो सकी. अब इस मामले की सुनवाई 23 अगस्त को होगी. 2016 में इंटर की परीक्षा में पैसे लेकर टॉपर बनाने का खुलासा होने के बाद मामले की जांच के लिये विशेष टीम गठित की गयी थी.
जांच के बाद करीब दो दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार भी किया. मुख्य रूप से बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद सिंह, उनकी पत्नी उषा सिन्हा, पूर्व सचिव हरिहरनाथ झा, राजेंद्र नगर बालक हाइ स्कूल के प्राचार्य विशेश्वर यादव, मूल्यांकन केंद्र के संयोजक संजीव कुमार सुमन सहित कई अन्य लोगों के खिलाफ निचली अदालत में चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है. मामले में बच्चा राय की जमानत याचिका उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दी है.

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