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जाली प्रमाण पत्र पर जुवेनाइल घोषित होने पर मांगा जवाब

पटना. पटना उच्च न्यायालय ने जाली प्रमाण पत्र के आधार पर अभियुक्त द्वारा जुवेनाइल घोषित होने के मामले को गंभीरता से लिया है. कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाते हुए मामले की विस्तृत सुनवाई चार सप्ताह बाद करने की तिथि निर्धारित की है. जस्टिस चक्रधारीशरण सिंह की एकलपीठ ने बिहार सरकार की […]

पटना. पटना उच्च न्यायालय ने जाली प्रमाण पत्र के आधार पर अभियुक्त द्वारा जुवेनाइल घोषित होने के मामले को गंभीरता से लिया है. कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाते हुए मामले की विस्तृत सुनवाई चार सप्ताह बाद करने की तिथि निर्धारित की है. जस्टिस चक्रधारीशरण सिंह की एकलपीठ ने बिहार सरकार की ओर से दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया.
सेवानिवृत्ति लाभ नहीं दिये जाने पर पार्टी बनाने का निर्देश
पटना. बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक को सेवानिवृत्ति लाभ दिये जाने के उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद अभी तक उन्हें किसी भी प्रकार का लाभ नहीं दिये जाने के मामले में पटना हाइकोर्ट ने सुनवाई करते हुए मामले में बिहार के महालेखाकार को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी. जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी एवं जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने पूर्व डीजीपी नारायण मिश्रा की ओर से दायर अवमानना वाद पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया.

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