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दैनिक वेतनभोगियों की चार सप्ताह में हो नियुक्ति

पटना. पटना उच्च न्यायालय ने औरंगाबाद के जिलाधिकारी को जिला समाहरणालय में कार्यरत दैनिक वेतनभोगियों को हर हाल में चार सप्ताह के भीतर नियमित नियुक्ति करने का निर्देश दिया है. जस्टिस ज्योति शरण की एकलपीठ ने सुनीत कुमार कुमार एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया.

पटना. पटना उच्च न्यायालय ने औरंगाबाद के जिलाधिकारी को जिला समाहरणालय में कार्यरत दैनिक वेतनभोगियों को हर हाल में चार सप्ताह के भीतर नियमित नियुक्ति करने का निर्देश दिया है. जस्टिस ज्योति शरण की एकलपीठ ने सुनीत कुमार कुमार एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया.

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