BREAKING NEWS
दैनिक वेतनभोगियों की चार सप्ताह में हो नियुक्ति
पटना. पटना उच्च न्यायालय ने औरंगाबाद के जिलाधिकारी को जिला समाहरणालय में कार्यरत दैनिक वेतनभोगियों को हर हाल में चार सप्ताह के भीतर नियमित नियुक्ति करने का निर्देश दिया है. जस्टिस ज्योति शरण की एकलपीठ ने सुनीत कुमार कुमार एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया.
पटना. पटना उच्च न्यायालय ने औरंगाबाद के जिलाधिकारी को जिला समाहरणालय में कार्यरत दैनिक वेतनभोगियों को हर हाल में चार सप्ताह के भीतर नियमित नियुक्ति करने का निर्देश दिया है. जस्टिस ज्योति शरण की एकलपीठ ने सुनीत कुमार कुमार एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement