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अनुकंपा पर नियुक्ति में हुई नियमों की अवहेलना
पटना : भवन निर्माण में अनुकंपा पर हुई नियुक्ति में नियमों की अवहेलना का मामला उजागर हुआ है. अनुकंपा पर नियुक्ति में अधिक वेतनमान व उच्च पदों पर बहाल करने की जानकारी मिली है. जबकि सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार 20 दिसंबर 2000 के अनुकंपा के आधार पर अधिक वेतनमान पर नियुक्त नहीं करने […]
पटना : भवन निर्माण में अनुकंपा पर हुई नियुक्ति में नियमों की अवहेलना का मामला उजागर हुआ है. अनुकंपा पर नियुक्ति में अधिक वेतनमान व उच्च पदों पर बहाल करने की जानकारी मिली है. जबकि सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार 20 दिसंबर 2000 के अनुकंपा के आधार पर अधिक वेतनमान पर नियुक्त नहीं करने का प्रावधान है. विभाग के अधीक्षण अभियंताओं द्वारा अनुकंपा पर अधिक वेतनमान व उच्च पदों पर बहाल कर सरकारी आदेश का उल्लंघन किया है. इससे बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता हुई है. वित्त विभाग ने इस गड़बड़ी को पकड़ा है.
नियमों की अवहेलना कर हुई नियुक्ति मामले में कर्मियों द्वारा उठाये गये अधिक वेतन राशि की अब वसूल करने का निर्णय लिया है. साथ ही ऐसे कर्मियों को तत्काल निम्नवर्गीय लिपिक में करने के लिए कहा गया है. अनुकंपा पर हुई नियुक्ति में 3050-4590 से अधिक वेतनमान पर नियुक्त नहीं करने का प्रावधान है, जबकि अनुकंपा पर चार हजार से छह हजार ग्रेड पे पर व निम्न वर्गीय लिपिक की जगह उसे लेखा लिपिक में बहाल किया गया था. वित्त विभाग से जानकारी मिलने के बाद विभाग के अपर सचिव ने सभी मुख्य अभियंता से 20 दिसंबर 2000 के बाद अनुकंपा पर अधिक वेतनमान व उच्च पदों पर नियुक्त होनेवाले कर्मियों की रिपोर्ट मांगी है. साथ ही सभी कर्मियों से वेतन मद में ली गयी अधिक राशि की वसूली करने का निर्देश जारी किया है. इसके अलावा अनुकंपा पर नियुक्त लेखा लिपिकों को निम्न वर्गीय लिपिक में करने के लिए कहा गया है. संवर्ग परिवर्तन करा कर बने लेखा लिपिकों को उनके पूर्व के संवर्ग पर वापस किया जाये. मुख्य अभियंता को कहा गया है कि इस मामले में संलिप्दोषी पदाधिकारी या कर्मी को चिहिंत कर उनके विरूद्ध सरकारी राजस्व की क्षति पहुंचाने के आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक कार्रवाई के लिए विभाग को उपलब्ध कराये.
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