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अवैध जुगाड़ गाड़ियों पर चार सप्ताह में करें कार्रवाई

पटना: पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को प्रदेश में चलने वाली जुगाड़ गाड़ियों पर रोक लगाने के लिए चार सप्ताह की मोहलत दी है. कोर्ट में सुनवाई के दौरान स्वीकार किया कि सूबे में अवैध तरीके से जुगाड़ गाड़ियों का परिचालन हो रहा है. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने रोहित […]

पटना: पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को प्रदेश में चलने वाली जुगाड़ गाड़ियों पर रोक लगाने के लिए चार सप्ताह की मोहलत दी है. कोर्ट में सुनवाई के दौरान स्वीकार किया कि सूबे में अवैध तरीके से जुगाड़ गाड़ियों का परिचालन हो रहा है. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने रोहित कुमार की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि जुगाड़ गाड़ियों पर इसपर कार्रवाई के लिए संबंधित जिलाें के डीएम को पत्र लिखा गया है.
जैविक खेती पर खर्च और लाभ पर कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट
पटना. पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से चार सप्ताह में जैविक खेती पर करोड़ों रुपये खर्च होने और इसके लाभ को लेकर रिपोर्ट मांगी है. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टटिस डा अनिल कुमार उपाध्यायरा की खंडपीठ ने सूबे में जैविक खेती को बढावा देने को लेकर सरकार द्वारा करीब 5.5 बिलियन रुपये खर्च कर दिये जाने के बावजूद कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं होने को लेकर दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए स्थिति स्पष्ट करने को कहा है. बिहार राज्य किसान सभा की ओर से दायर लोकहित याचिका पर यी सुनवाई हुई.
अधिवक्ता के घर डकैती मामले में जवाब तलब
पटना. पटना उच्च न्यायालय ने 18 जून को अधिवक्ता के घर में डकैती मामले पर पटना पुलिस की कार्रवाईयों में कोई प्रगति नहीं होने पर अनुसंधानकर्ता को 17 जुलाई को रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन एवं न्यायाधीश डा अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने अधिवक्ता विकास रत्न भारती द्वारा मामले में मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र पर संज्ञान लेते हुए इसे लोकहित याचिका के रूप में स्वीकार कर लिया है.गौरतलब है कि गत 18 जून को राजधानी के पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन के निकट गांधी नगर में अधिवक्ता विकास रतन के आवास पर डकैतोें ने धावा बोला और लाखों की संपत्ति ले उड़े. इतना ही नहीं, घटना के दौरान घरवालों ने विरोध किया तो सबको डकैतों ने बंधक बना लिया और अधिवक्ता समेत सभी घरवालों को हथियार का भय दिखा कर कब्जे में ​ले लिया था और उनलोगों के हाथ पैर भी बांध दिये थे.

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