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हत्या के जुर्म में दो लोगों को आजीवन कारावास
दानापुर. व्यवहार न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम संपूर्णानंद तिवारी ने शुक्रवार को हत्या के जुर्म में पप्पू व मनोज को दोषी करार पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. प्रभारी लोक अभियोजन पदाधिकारी रामकेश्वर प्रसाद ने बताया कि नौबतपुर थाना कांड संख्या 70/11 व सेक्शन ट्रायल संख्या 1469/11 के मामले […]
दानापुर. व्यवहार न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम संपूर्णानंद तिवारी ने शुक्रवार को हत्या के जुर्म में पप्पू व मनोज को दोषी करार पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. प्रभारी लोक अभियोजन पदाधिकारी रामकेश्वर प्रसाद ने बताया कि नौबतपुर थाना कांड संख्या 70/11 व सेक्शन ट्रायल संख्या 1469/11 के मामले में सजा दी गयी है. उन्होंने बताया कि नौबतपुर थाने के घनश्यामपुर में देवी स्थान पर 24 अप्रैल, 2011 को उदय राय व उसके भतीजे संजय राय को आपसी विवाद में गोली मारी गयी.
गोली लगने से जख्मी उदय की इलाज के दौरान चार माह बाद मौत हो गयी थी. मृतक के भतीजे संजय ने गांव के पप्पू व मनोज समेत पांच लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था. गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपित मनोज व पप्पू को दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. बाकी तीन अन्य आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है.
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