पटना: निर्वाचन आयोग ने स्वास्थ्य विभाग से चिकित्सकों की उम्र वृद्धि के बारे में पूछताछ की. अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आर लक्ष्मणन ने बताया कि आयोग की अनुमति के बिना उम्र बढ़ाने संबंधी खबरों की जांच के लिए विभाग ने स्वास्थ्य विभाग से 24 घंटे में जवाब मांगा है. उन्होंने कहा कि विभाग से लिखित जवाब मिलने के बाद ही पता चल सकेगा कि विभाग ने क्या निर्णय लिया है.
दरअसल, राज्य में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए नयी नियुक्ति के लिए उम्र सीमा में छूट को लेकर मंत्रिमंडल ने बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त)नियमावली 2013 के नियम 13 (क) में संशोधन को मंजूरी दी है. प्रावधान किया गया है कि सरकार भविष्य में होने वाली नियुक्तियों में उम्र सीमा में छूट दे सकती है. स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार ने बताया कि विभाग की ओर से 3000 से अधिक पदों पर नयी नियुक्ति के लिए बीपीएससी को अनुशंसा भेजी जानी है. जो उम्र सीमा निर्धारित है.
उसके अनुरूप चिकित्सक अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं. नयी व्यवस्था लागू करने के लिए चुनाव आयोग से सहमति लेना अनिवार्य है. नियम में संशोधन के लिए अनुमति की जरूरत नहीं थी,लेकिन अब प्रक्रिया शुरू करने के लिए अनुमति की जरूरत है. निर्वाचन आयोग को अनुमति देने के लिए बुधवार को पत्र भेजा गया है.अनुमति मिलते ही बीपीएससी को अनुशंसा भेज दी जायेगी. सरकार का प्रयास है एक से दो महीने में नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाये.