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पटना नगर निगम शहर में रहने वाले किरायदारों से भी वसूलेगा यूजर टैक्स, नहीं देने पर होगी परेशानी, जानें पूरी बात

पटना नगर निगम अब मकान मालिक ही नहीं, बल्कि किरायादारों से भी यूजर टैक्स वसूलेगा. अब तक किसी मकान के मालिक से ही उसका होल्डिंग टैक्स और यूजर टैक्स लिया जाता रहा है. किरायादार इससे बच जाते थे. लेकिन अब नगर निगम किरायादारों को भी यूजर टैक्स चुकाने वाले के दायरे में लायेगा.

पटना नगर निगम अब मकान मालिक ही नहीं, बल्कि किरायादारों से भी यूजर टैक्स वसूलेगा. अब तक किसी मकान के मालिक से ही उसका होल्डिंग टैक्स और यूजर टैक्स लिया जाता रहा है. किरायादार इससे बच जाते थे. लेकिन अब नगर निगम किरायादारों को भी यूजर टैक्स चुकाने वाले के दायरे में लायेगा. नगर आयुक्त अनिमेष कुमार पराशर ने बुधवार को बताया कि चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक 120 करोड़ रुपए राजस्व का संग्रह करने का लक्ष्य रखा है. यह बीते वर्ष के 98 करोड़ के लक्ष्य से 22 करोड़ अधिक है. बीते 10.5 महीनों में केवल 73 करोड़ ही इन दोनों मदों में वसूला जा सका है. बची राशि 40-45 दिनों में विशेष अभियान से नगर निगम यह लक्ष्य पूरा करेगा. इसके लिए 50 टीमें बनायी गयी हैं, जो हर दिन एक-एक वार्ड के रेवेन्यू एसेसमेंट का काम पूरा करेगी. होल्डिंग टैक्स और यूजर टैक्स निजी के साथ साथ सरकारी भवनों से भी वसूलने पर जाेर दिया जा रहा है.

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संपत्तियों का री-असेसमेंट होगा

नगर निगम सभी वार्ड में संपत्तियों का री-असेसमेंट व जिन संपत्तियों पर कर का निर्धारण नहीं किया गया है, उनकी मापी करते हुए सेल्फ असेसमेंट फॉर्म भरावायेगा. वार्डों में एक साथ 50 टीम संपत्ति कर के री-असेसमेंट के लिए उतरेगी. 26 फरवरी से टीम काम शुरू कर देगी. हर टीम में नौ लोग होंगे और 50 लोग रिजर्व में रहेंगे. इस प्रकार कुल 500 लोग प्रॉपर्टी असेसमेंट का काम करेंगे. बैक्वेंट हॉल, नर्सिंग होम, होटल आदि का भी री- असेसमेंट होगा. पटना नगर निगम द्वारा हरेक सेक्टर में कैंप के माध्यम से संपत्ति कर की वसूली की जायेगी. इस क्रम में हर वार्ड में 10 कैंप लगेंगे और पूरे पटना शहर में 750 कैंप लगाये जायेंगे. साथ ही मॉर्निंग वाक के समय राजस्व वसूली के लिए भी कैप लगेंगे. अंचल व मुख्यालय स्तर पर रैंकिंग होगी और हर अंचल के प्रथम तीन स्थान प्राप्त वार्डों को सम्मानित भी किया जायेगा. छह अंचलों के कुल 18 वार्डों को 31 मार्च को सम्मानित किया जायेगा.

अभी मकान मालिक ही देते हैं यूजर चार्ज

अभी केवल मकान मालिक को यूजर शुल्क देना पड़ता है. आवासीय क्षेत्र के मकान के लिए यह 30 रुपये मासिक और स्लम के पक्के मकानों के लिए 20 रुपये मासिक है. ऐसे मकान जो किराया में दिये जाते हैं उनके कारपेट एरिया (सुपरबिल्ट एरिया का 70%) पर प्रति वर्ग फीट डेढ़ रुपये अतिरिक्त होल्डिंग टैक्स लगाया जाता है. लेकिन अब यह बढ़ोतरी पर्याप्त नहीं हाेगी और किरायेदारों को भी यूजर टैक्स उसी दर से देने पड़ेंगे, जिससे मकान मालिक देते हैं. िफलहाल एक आवासीय हाउस होल्ड से एक ही यूजर टैक्स वसूला जाता है. हालांकि एक कॉमर्शियल हाउस होल्ड से अलग-अलग यूजर टैक्स वसूला जाता है.

Prabhat Khabar Digital Desk
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