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PAN Aadhaar Link: 31 मार्च से पहले लिंक करा लें पैन और आधार कार्ड, वरना देना होगा एक हजार का जुर्माना

Updated at : 23 Mar 2023 3:22 PM (IST)
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PAN Aadhaar Link: 31 मार्च से पहले लिंक करा लें पैन और आधार कार्ड, वरना देना होगा एक हजार का जुर्माना

PAN Aadhaar Link: पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो जल्द से जल्द यह काम पूरा कर लेना ही उचित होगा. पैन और आधार कार्ड को लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च है. दोनों डॉक्यूमेंट को लिंक नहीं करने से पैन कार्ड इनवैलिड घोषित कर दिया जायेगा.

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PAN Aadhaar Link: पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो जल्द से जल्द यह काम पूरा कर लेना ही उचित होगा. पैन और आधार कार्ड (Aadhaar Card) को लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च है. दोनों डॉक्यूमेंट को लिंक नहीं करने से पैन कार्ड इनवैलिड घोषित कर दिया जायेगा. पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर प्लास्टिक का एक टूकड़ा मात्र रह जायेगा. चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रदीप कुमार झुनझुनवाला ने बताया कि 31 मार्च तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से नहीं जोड़ते हैं, तो सिर्फ परेशानी है. कई लोगों के पैन कार्ड और आधार कार्ड मिसमैच रहते हैं, इसलिए भी इन दोनों को लिंक करने में परेशानियां आ रही हैं.

लंबे समय से चल रहा है आधार लिंकिंग का काम

पैन कार्ड को आधार कार्ड से अनिवार्य रूप से जोड़ने का अभियान काफी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन अब इसको लेकर सरकार काफी सख्त है. सरकार ने 31 मार्च तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए एक हजार रुपये की फाइन के साथ अंतिम तिथि जारी की है. यदि करदाता इस अंतिम दिन तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से नहीं जोड़ते हैं, तो उनका पैन कार्ड निरस्त और निष्क्रिय हो जायेगा. उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा को कुछ महीनों के लिए और बढ़ाया जाये. अगर इस अवधि में पैन लिंक नहीं कराया गया तो एक हजार तक जुर्माना देना पड़ सकता है.

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पैन कार्ड इनवैलिड होने से किस तरह की होगी समस्या

-आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पायेंगे.

-टीडीएस रिफंड नहीं होगा.

-जहां-जहां पर टीडीएस कटता है, वो ऊंची दर से काटा जायेगा, जो कि वापस नहीं मिलेगा.

-सेबी के निर्देशानुसार इन्वेस्टमेंट नहीं कर पायेंगे.

-जीएसटी नंबर निरस्त हो जायेगा. क्योंकि, जीएसटी नंबर, पैन कार्ड से ही बनता है.

-बैंकों में खाता नहीं खुल पायेगा, बल्कि पुराने खाते भी बंद किए जा सकते हैं.

-एक निश्चित सीमा के बाद जमीन जायदाद में इनवेस्ट नहीं कर पायेंगे.

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