21.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

बिहार में अब रेस्तरां और मिठाई दुकानदारों को बिल पर लिखना होगा FSSAI लाइसेंस नंबर, अक्‍तूबर से नियम लागू

रेस्‍तरां और मिठाई दुकान वालों के साथ ही अन्‍य तरह के खुदरा कारोबारियों को अपने ग्राहकों को दिये जाने वाले बिल पर एफएसएसएआइ का लाइसेंस नंबर लिखना अनिवार्य होगा.

पटना. रेस्‍तरां और मिठाई दुकान वालों के साथ ही अन्‍य तरह के खुदरा कारोबारियों को अपने ग्राहकों को दिये जाने वाले बिल पर एफएसएसएआइ का लाइसेंस नंबर लिखना अनिवार्य होगा. फूड सेफ्टी एंड स्टैंड‌र्ड्स ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआइ) अक्तूबर से खाद्य का कारोबार करने वालों के लिए यह नियम लागू करने जा रहा है.

इसके साथ ही रेस्‍तरां में प्रमुख स्थानों पर खाद्य सुरक्षा से संबंधित बोर्ड लगाने होंगे, जिन्हें ग्राहक आसानी से पढ़ और समझ सकें. इसके लिए भी एफएसएसएआइ अपने मौजूदा नियमों में संशोधन की तैयारी कर रहा है.

नये नियमों से ग्राहकों को यह होगा कि खाद्य पदार्थों में किसी तरह की गड़बड़ी की शिकायत करने में उन्हें आसानी हो जायेगी. मिली जानकारी के अनुसार बहुत सी शिकायतों का निबटारा केवल इसलिए नहीं हो पाता या उनमें देरी होती थी, क्योंकि शिकायत के साथ एफएसएसएआइ द्वारा आवंटित लाइसेंस नंबर नहीं लिखा होता था.

फिलहाल पैकेज्ड फूड पर एफएसएसएआइ नंबर अनिवार्य

एफएसएसएआइ ने लाइसेंस और पंजीकरण जारी करने वाली संस्थाओं से इस नये नियम का प्रचार-प्रसार करने को अनुरोध किया है, ताकि अक्तूबर से पालन सुनिश्चित हो सके. अगर फूड कारोबार करने वाले अपने ग्राहकों के बिल पर एफएसएसएआइ द्वारा आवंटित लाइसेंस नंबर नहीं लिखते हैं, तो इसे नियमों का उल्लंघन माना जायेगा, या फिर यह समझा जायेगा कि अमुक कारोबारी ने एफएसएसएआइ लाइसेंस नंबर लिया ही नहीं है.

फिलहाल पैकेज्ड फूड पर तो एफएसएसएआइ नंबर लिखना अनिवार्य है, लेकिन इस नियम का पालन अच्‍छे तरीके से नहीं हो रहा है. इसे लेकर नया कानून तैयार किया जा रहा है.

Posted by Ashish Jha

Prabhat Khabar News Desk
Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel