Nikay chunav 2022:सदर अनुमंडल कार्यालय में सुलतानगंज व अकबरनगर नगर क्षेत्र का होगा नामांकन, धारा-144 लागू

Updated at : 11 Sep 2022 4:51 AM (IST)
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Nikay chunav 2022:सदर अनुमंडल कार्यालय में सुलतानगंज व अकबरनगर नगर क्षेत्र का होगा नामांकन, धारा-144 लागू

Nikay election 2022: भागलपुर में नगरपालिका चुनाव की शुक्रवार को घोषणा होने के बाद शनिवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. निर्वाचन की घोषणा की तिथि से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो चुका है.

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भागलपुर: नगरपालिका चुनाव की शुक्रवार को घोषणा होने के बाद शनिवार नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी. निर्वाचन की घोषणा की तिथि से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो चुका है. चुनाव प्रचार कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया गया है. इन दोनों नगर निकायों के प्रत्याशियों का नामांकन से लेकर नाम वापसी तक की प्रक्रिया सदर अनुमंडल कार्यालय में पूरी की जायेगी. यह प्रक्रिया शनिवार को शुरू हुई है, जो 25 सितंबर तक होगी.

शांति-व्यवस्था के लिए धारा 144 लागू

नामांकन प्रक्रिया के दौरान सदर अनुमंडल कार्यालय परिसर में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए सदर एसडीओ ने धारा-144 लागू कर दी है. एसडीओ कार्यालय व सदर अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी कार्यालय के 200 मीटर के दायरे में 25 सितंबर तक धारा-144 लागू रहेगी. इस दौरान कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक दल, संगठन के द्वारा राजनीतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन या लाउडस्पीकर का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के नहीं करेंगे.

नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

वहीं, लाउडस्पीकर का प्रयोग रात 10 से सुबह छह बजे तक वर्जित रहेगा. किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे. इस संबंध में वाट्सएप, एसएमएस या अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से किसी प्रकार का आपत्तिजनक संदेश आदान-प्रदान नहीं करेंगे, जिससे कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो. कोई व्यक्ति अग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला, गड़ासा व घातक हथियार का प्रदर्शन नहीं करेंगे. आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश के विपरीत कोई कार्य नहीं किया जायेगा. यह आदेश पूर्व अनुमति प्राप्त सभा, जुलूस, शादी, शव यात्रा, अस्पताल में ले जा रहे मरीज के साथ जाने वाले व्यक्तियों, विद्यालय व महाविद्यालय में जानेवाले छात्र-छात्राओं और ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी, पुलिस बल व सुरक्षाकर्मियों पर लागू नहीं होगा. आदेश का उल्लंघन करनेवाले लोगों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी.

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