बिजली चोरी के मामले में तीन मिल मालिकों पर लगा नौ लाख 84 हजार रुपये का जुर्माना

Updated at : 02 Sep 2024 10:24 PM (IST)
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बिजली चोरी के मामले में तीन मिल मालिकों पर लगा नौ लाख 84 हजार रुपये का जुर्माना

बिजली ऊर्जा चोरी के खिलाफ रेपुरा गांव में हुई छापेमारी

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हिसुआ़

बिजली आपूर्ति अवर प्रमंडल हिसुआ के तत्वावधान में टीम बनाकर बिजली ऊर्जा चोरी को लेकर सीतामढ़ी थाना की बारत पंचायत के रेपुरा गांव में छापेमारी अभियान चलाया गया. इसमें तीन आटा चक्की उपभोक्ताओं को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया. बिजली एसडीओ विनोद कुमार चौधरी ने उक्त लोगों पर जुर्माना कर सीतामढ़ी थाने में केस दर्ज करवाया है. हिसुआ बिजली एसडीओ विनोद कुमार चौधरी के नेतृत्व में टीम में मेसकौर जेइ दीपक कुमार, कनीय सारणी पुरुष धर्मवीर कुमार, मानव बल हरकेश कुमार, पवन कुमार आदि शामिल थे. मेसकौर के रेपुरा गांव के एक आटा चक्की मिल मालिक उपभोक्ता पर तीन लाख 28 हजार 159 रूपये को जुर्माना कर केस दर्ज किया गया. रेपुरा गांव के ही दूसरे और तीसरे आटा चक्की उपभोक्ता पर क्रमशः तीन लाख 28 हजार 159 रूपये का जुर्माना कर केस दर्ज किया गया. बिजली एसडीओ ने बताया कि इनके औद्योगिक परिसर में इनका बिजली का कनेक्शन नहीं है और न ही कोई बिजली कनेक्शन से संबंधित कागजात दिखलाया गया. मुख्य एलटी तार में टोंका फंसाकर आटा चक्की को चलाया जा रहा था. इससे हरेक उपभोक्ता के द्वारा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना को तीन लाख 28 हजार 159 रूपये के राजस्व की क्षति हुई. बिजली चोरी में प्रयुक्त पीवीसी तार के आंशिक भाग को काटकर एंव स्टार्टर को खोलकर जब्त किया गया. उक्त तीनों आटा चक्की मालिक के विरूद्ध भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 एंव अन्य सुसंगत धाराओं के साथ प्राथमिकी दर्ज की गयी है.

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