ePaper

10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत में निबटाये जायेंगे मामले

Updated at : 07 May 2025 9:22 PM (IST)
विज्ञापन
10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत में निबटाये जायेंगे मामले

मोटर दुर्घटना दावा वाद के अधिक निष्पादन को लेकर हुई बैठक

विज्ञापन

नवादा नगर.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार आशुतोष कुमार झा के निर्देश के आलोक में 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जायेगी. लोक अदालत की सफलता को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव कुमारी सरोज कीर्ति ने बुधवार को एमएसीटी के सुलहनीय योग्य वादों के अधिक से अधिक निष्पादन के संबंध में विचार-विमर्श किया. अधिवक्ता व वादी के अधिवक्तागण के साथ बैठक की गयी. बैठक में विभिन्न इंश्योरेंस कंपनियों के अधिवक्ताओं ने आश्वस्त किया कि वे लोग अपने-अपने कंपनी से वादों के निष्पादन के संबंध में लगातार बातचीत कर रहे हैं. उनसे संपर्क बनाये हुए हैं. इससे कि अधिक से अधिक वादों का निष्पादन राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जा सके. इसी कम में एमएसीटी के विभिन्न न्यायालयों से प्राप्त नोटिसों के तामिला के संबंध में विचार-विमर्श किया गया. बैठक में वादी के विद्वान अधिवक्ताओं ने भी यह आश्वस्त किया कि वे हमलोग पक्षकारों व कंपनियों के बीच सुलह की कोशिश लागातार कर रहे हैं, ताकि पक्षों के बीच सुलह के आधार पर सुलहनीय योग्य एमएसीटी वादों का अधिक से अधिक निष्पादन आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जा सके. बैठक में सभी कंपनियों के अधिवक्ताआओं को निर्देश दिया गया कि एमएसीटी वाद में सुलहनीय योग्य वादों का अधिक से अधिक निष्पादन राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कराएं.

बैठक में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अतिरिक्त विभिन्न इंश्योरेंस कंपनियों के अधिवक्तागण रामानुज शर्मा, रोहित सिन्हा, सतीशचन्द्र सिन्हा, अजित कुमार सिन्हा, राजेश कृष्ण, निरंजन कुमार सिंह, अमिताभ राजीव, रेखा कुमारी, चंद्रशेखर सिंह, उपेंद्र कुमार समेत लोक अदालत के पेशकार सुशील कुमार बैठक में शामिल थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
BABLU KUMAR

लेखक के बारे में

By BABLU KUMAR

BABLU KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन