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दुर्गापूजा के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य, डीजे पर रहेगा प्रतिबंध

Updated at : 30 Sep 2024 11:02 PM (IST)
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दुर्गापूजा के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य, डीजे पर रहेगा प्रतिबंध

अनुमंडल के सभी लाइसेंसधारियों को पांच अक्त्तूबर को सिरदला आना अनिवार्य : एसडीओ

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रजौली. थाना परिसर में सोमवार को एसडीओ आदित्य कुमार पीयूष के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक आयोजित की गयी. इस दौरान सीओ मो. गुफरान मजहरी, सर्किल इंस्पेक्टर मो अब्दुल गफ्फार,थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर राजेश कुमार व एसआइ पिंकी कुमारी के अलावे अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे. बैठक में रजौली क्षेत्र में पुरानी बस स्टैंड, संगत चौक, राज शिवलाय मंदिर व बजरंगबली चौक, हरदिया व अमावां की अलावा कुल 15 जगहों पर होनेवाली पूजा के आयोजक मौजूद रहे. एसडीओ ने निर्देश दिया कि बगैर लाइसेंस लिए कोई भी दुर्गापूजा समिति मूर्ति स्थापित नहीं करेंगे. इसके साथ ही डीजे नहीं बजाना है. पूजा समितियों को लॉडस्पीकर बजाने को लेकर उन्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा. पूरे पंडाल में मात्र दो लॉडस्पिकर बजाने की अनुमति दी जायेगी. सभी पूजा समितियों को पूजा पंडालों में सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया. सामाजिक सौहार्द्र बनाये रखने को लेकर महिला-पुरुष के लिए अलग-अलग लाइन लगाने की व्यवस्था करने को निर्देशित किया गया है. पूजा पंडालों में अपने-अपने वॉलिंटियर्स बनाकर तैनात रखें. आपसी सामाजिक सौहार्द के साथ इस त्योहार को शांतिपूर्ण माहौल में मनाएं. एसडीओ ने अनुमण्डल क्षेत्र के सभी दुर्गा पूजा के लाइसेंसधारियों से अपील किया कि वे पांच अक्त्तूबर को सिरदला थाना में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में होने वाले शांति समिति की बैठक में अवश्य रूप से भाग लें. थानाध्यक्ष ने शांति समिति की बैठक में मौजूद पूजा समिति के सदस्यों एवं जनप्रतिनिधियों की सराहना करते हुए कहा कि मेरी पदस्थापना के बाद से आपलोगों का पूरा सहयोग हमें मिला है. हमलोगों को सामाजिक सौहार्द के साथ दुर्गापूजा शांतिपूर्ण तरीके से मनाना है. असामाजिक तत्व के लोग किसी प्रकार का अनैतिक कार्य कर रहे हैं, तो हमें सूचना दीजिए.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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