नवादा में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, नोटिस नहीं मिलने वाले पक्षकार भी करा सकेंगे मामलों का निबटारा

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लोक अदालत को ले व्यवस्थाओं का जज लेते न्यायिक पदाधिकारी | Prabhat Khabar Network

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नवादा में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है, जहाँ विभिन्न प्रकार के मामलों का आपसी सहमति से त्वरित निबटारा किया जाएगा। इसमें परिवहन चालान से लेकर बैंक और फाइनेंस से जुड़े मामले शामिल हैं।

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Nawada News : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश पर शनिवार, 12 सितंबर को व्यवहार न्यायालय, नवादा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा. लोक अदालत को लेकर न्यायालय से लेकर परिवहन कार्यालय तक तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा आशुतोष कुमार झा के मार्गदर्शन में न्यायालय परिसर में 18 बेंच गठित किये गये हैं.

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परिवहन कार्यालय में भी होगी सुनवाई

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अरविन्द कुमार ने नवादा न्यायमंडल और जिला परिवहन कार्यालय का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया. परिवहन कार्यालय में ट्रैफिक चालान से संबंधित मामलों का निष्पादन किया जायेगा. उन्होंने बताया कि जिन पक्षकारों को लोक अदालत से संबंधित नोटिस नहीं मिला है, वे भी शनिवार को उपस्थित होकर अपने मामलों का निष्पादन करा सकते हैं.

बैंक और फाइनेंस मामलों के लिए अलग बेंच

राष्ट्रीय लोक अदालत में परिवार न्यायालय, एमएसीटी, बैंक, फाइनेंस कंपनी, एनआई एक्ट, बिजली बिल, वन, श्रम, खनन, मापतौल, भूमि अधिग्रहण, जलवाद और सर्टिफिकेट वाद समेत विभिन्न मामलों की सुनवाई होगी. पीएनबी और फाइनेंस कंपनियों से जुड़े मामलों के लिए अलग-अलग बेंच बनाये गये हैं. बिहार ग्रामीण बैंक के मामलों के लिए भी विशेष बेंच निर्धारित की गयी है.

न्यायालयों से जुड़े मामलों का भी होगा निष्पादन

लोक अदालत में सीजेएम, एसीजेएम, एसडीजेएम, जेएम प्रथम श्रेणी और त्वरित न्यायालयों से संबंधित मामलों का भी निष्पादन किया जायेगा. पॉक्सो न्यायालय के इजलास में वन, श्रम, खनन, उपभोक्ता फोरम, एनआई एक्ट और अन्य संबंधित मामलों की सुनवाई होगी.

आपसी सहमति से मामलों के निबटारे की अपील

जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने अधिक से अधिक पक्षकारों से राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचने की अपील की है. प्राधिकार की ओर से पक्षकारों को आपसी सहमति के आधार पर मामलों का त्वरित निष्पादन कराने के लिए लोक अदालत का लाभ उठाने को कहा गया है.

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