हत्या के प्रयास के मामले में तीन दोषी, तीन बरी

Published at :19 Jan 2014 6:18 AM (IST)
विज्ञापन
हत्या के प्रयास के मामले में तीन दोषी, तीन बरी

नवादा (कोर्ट) : व्यवहार न्यायालय के तदर्थ अपर सत्र न्यायाधीश विक्रम सिंह ने हत्या के प्रयास के मामले में तीन आरोपितों को दोषमुक्त करार दिया है. इसी मामले में चार आरोपित को सजा सुनाई गयी है. जानकारी के अनुसार, मुफस्सिल थाना के ओरैना निवासी रघुनंदन सिंह, सरयू सिंह व सिद्धेश्वर सिंह को दोषमुक्त करार दिया […]

विज्ञापन

नवादा (कोर्ट) : व्यवहार न्यायालय के तदर्थ अपर सत्र न्यायाधीश विक्रम सिंह ने हत्या के प्रयास के मामले में तीन आरोपितों को दोषमुक्त करार दिया है. इसी मामले में चार आरोपित को सजा सुनाई गयी है.

जानकारी के अनुसार, मुफस्सिल थाना के ओरैना निवासी रघुनंदन सिंह, सरयू सिंह व सिद्धेश्वर सिंह को दोषमुक्त करार दिया गया है. जबकि, कृष्णनंदन सिंह, किशोरी सिंह व संजय सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के दोषी पाया गया है.

जानकारी के अनुसार, 6 जनवरी 2004 को सूचक पुष्पा देवी के बयान पर ओरैना निवासी बमबम सिंह पर गोली चला कर जानलेवा हमला करने का मामला मुफस्सिल थाना में दर्ज कराया गया था.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन