नवादा (कोर्ट) : व्यवहार न्यायालय के तदर्थ अपर सत्र न्यायाधीश विक्रम सिंह ने हत्या के प्रयास के मामले में तीन आरोपितों को दोषमुक्त करार दिया है. इसी मामले में चार आरोपित को सजा सुनाई गयी है.
जानकारी के अनुसार, मुफस्सिल थाना के ओरैना निवासी रघुनंदन सिंह, सरयू सिंह व सिद्धेश्वर सिंह को दोषमुक्त करार दिया गया है. जबकि, कृष्णनंदन सिंह, किशोरी सिंह व संजय सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के दोषी पाया गया है.
जानकारी के अनुसार, 6 जनवरी 2004 को सूचक पुष्पा देवी के बयान पर ओरैना निवासी बमबम सिंह पर गोली चला कर जानलेवा हमला करने का मामला मुफस्सिल थाना में दर्ज कराया गया था.