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पंचायत चुनाव : कल से होगा नामांकन
विभागीय तैयारी अंतिम चरण में पंचायत चुनाव के लिए विभागीय तैयारी शुरू है. जिले में आठ चरणों में चुनाव होना है. दो मार्च से नामांकन शुरू हो जायेगा. पहले चरण में जिले के हिसुआ व नरहट प्रखंडों की पंचायतों में चुनाव होना है. नवादा (नगर) : पंचायत चुनाव को लेकर विभागीय तैयारी अंतिम चरण में […]
विभागीय तैयारी अंतिम चरण में
पंचायत चुनाव के लिए विभागीय तैयारी शुरू है. जिले में आठ चरणों में चुनाव होना है. दो मार्च से नामांकन शुरू हो जायेगा. पहले चरण में जिले के हिसुआ व नरहट प्रखंडों की पंचायतों में चुनाव होना है.
नवादा (नगर) : पंचायत चुनाव को लेकर विभागीय तैयारी अंतिम चरण में है. नवादा जिले के सभी 14 प्रखंडों की 187 पंचायतों में आठ चरणों में चुनाव कराया जाना है. पहले चरण के लिए हिसुआ व नरहट प्रखंड की सभी पंचायतों में मुखिया, सरपंच, जिला पर्षद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, पंच व वार्ड सदस्य पद के लिए चुनाव कराया जायेगा. दो मार्च से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी.
नामांकन कराने की अंतिम तिथि नौ मार्च है. नामांकन पत्रों की जांच 12 मार्च को किया जायेगा तथा 15 मार्च तक प्रत्याशी नाम वापसी कर सकेंगे. प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न 15 मार्च तक आवंटित कर दिया जायेगा. जबकि मतदाता चुनाव मैदान में खड़े प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 24 अप्रैल को करेंगे. हिसुआ व नरहट प्रखंडों की पंचायतों में होनेवाले नामांकन प्रक्रिया को लेकर विभाग की तैयारी पूरी हो गयी है. पंचायत राज कार्यालय द्वारा संभावित प्रत्याशियों के नामांकन के लिए प्रशिक्षण देने का काम भी किया जा रहा है.
नामांकन में क्या है जरूरी
पंचायत चुनाव में नामांकन कराने के लिए अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग शुल्क के नाजीर रसीद कटाने की व्यवस्था है. किसी भी प्रत्याशी को नामांकन करने के लिए नामांकन प्रपत्र छह अधिकतम दो सेटों में जमा कर सकते हैं.
जिला पर्षद पद के लिए सामान्य कोटि के उम्मीदवारों के लिए दो हजार रुपये व आरक्षित कोटि के प्रत्याशियों के लिए एक हजार रुपये, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया, सरपंच पदों के सामान्य जाति के उम्मीदवारों के लिए एक हजार रुपये तथा आरक्षित कोटि के उम्मीदवारों के लिए पांच सौ रुपये का शुल्क जमा करना है.
ग्राम पंचायत सदस्य व पंच पद के लिए सामान्य कोटि के उम्मीदवारों को ढाई सौ रुपये व अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग अनुसूची-1 व महिलाओं के लिए 125 रुपये का शुल्क नाजीर रसीद के रूप में जमा करना होगा. आरक्षित कोटे का लाभ लेने के लिए नामांकन करनेवाले प्रत्याशियों को मूल जाति प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य होगा. एक से अधिक सेटों में नामांकन करने पर दूसरे नामांकन पत्र में छायाप्रति लगेगा. प्रस्तावक निर्वाचक क्षेत्र का वोटर होना अनिवार्य है.
प्रस्तावक की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए. जिला पर्षद सदस्य पद का प्रत्याशी होने के लिए जिला के पंचायत निर्वाचक सूची में नाम अवश्य होना चाहिए. यदि दूसरे प्रखंड या अनुमंडल के अभ्यर्थी नामांकन कराना चाहते हैं, तो मतदाता सूची की अभिप्रमाणित प्रति जमा करना होगा.
मुखिया, सरपंच व पंचायत समिति सदस्य पद पर खड़ा होने के लिए प्रत्याशियों को उस प्रखंड क्षेत्र का वोटर होना अनिवार्य है. वार्ड सदस्य व पंच के प्रत्याशी होने के लिए पंचायत का वोटर होना अनिवार्य है. प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के साथ शपथ-पत्र के रूप में अपने आय व अन्य जरूरी दस्तावेजों को जमा करना अनिवार्य है.
पहले चरण के लिए नामांकन दो मार्च से शुरू हो जायेगा. सभी प्रखंडों में नामांकन प्रक्रिया के लिए व्यवस्था की गयी है. पंचायत चुनाव में नामांकन करनेवाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए सहायता स्टॉल भी लगाया जायेगा. लोगों को सभी प्रकार की जानकारी देने की व्यवस्था रहेगी.
सतीश चंद्र झा, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, नवादा
पहला चरण
नामांकन-दो मार्च से
नामांकन की अंतिम तिथि- नौ मार्च
नामांकन पत्रों की जांच-12 मार्च
नाम वापसी की अंतिम तिथि-15 मार्च
सिंबल का आवंटन- 15 मार्च
मतदान की तिथि – 24 अप्रैल
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