पैसे नहीं देने पर कार्यालय की होगी नीलामी भी
Updated at : 12 Feb 2016 2:18 AM (IST)
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होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करनेवाले सरकारी कार्यालयों के प्रधानों के विरुद्ध दर्ज होगी प्राथमिकी नवादा (सदर) : सरकारी भवनों पर बकाया होल्डिंग टैक्स के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्ती करते हुए कार्यालय प्रधान के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने का निर्देश कार्यपालक पदाधिकारी को दिया है. 19 जनवरी को आयोजित आंतरिक राजस्व संसाधन की समीक्षा बैठक […]
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होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करनेवाले सरकारी कार्यालयों के प्रधानों के विरुद्ध दर्ज होगी प्राथमिकी
नवादा (सदर) : सरकारी भवनों पर बकाया होल्डिंग टैक्स के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्ती करते हुए कार्यालय प्रधान के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने का निर्देश कार्यपालक पदाधिकारी को दिया है.
19 जनवरी को आयोजित आंतरिक राजस्व संसाधन की समीक्षा बैठक में भी डीएम ने अंतिम नोटिस के बाद होल्डिंग टैक्स का पैसा जमा नहीं करनेवाले कार्यालय प्रधान के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने की बात कही है. नगर पर्षद के कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण मुरारी ने लोक निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता, जिला पर्षद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, नारद: संग्रहालयाध्यक्ष, सिविल सर्जन, सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के प्रबंधक, बार एसोसिएशन के सचिव, राजेंद्र मेमोरियल महिला कॉलेज के प्राचार्य, जिला केंद्रीय पुस्तकालय के पुस्तकालयाध्यक्ष व मदरसा इस्लामिया स्कूल के प्रधानाध्यापक को अंतिम नोटिस नौ फरवरी को भेजकर जल्द से जल्द बकाया होल्डिंग टैक्स के रुपये सूद समेत नगर पर्षद में जमा करने का अनुरोध किया है.
पदाधिकारी ने कहा है कि एक हिंदी पत्र के माध्यम से 15 दिनों के अंदर बकाया रुपये भुगतान करने की अपील की गयी थी. लेकिन नौ फरवरी तक बकाया रुपये जमा नहीं किया गया है. समाहर्ता द्वारा दो दिसंबर, 2015 को ही रुपये जमा नहीं करनेवाले कार्यालय प्रधान के विरुद्ध निलाम पत्र वाद दायर करने का निर्देश दिया गया था. जिलाधिकारी ने दो फरवरी को फिर से निर्देश जारी कर टैक्स भुगतान नहीं करनेवाले कार्यालयों के प्रधानों के विरुद्ध एफआइआर दर्ज कराने का निर्देश दिया है. कार्यपालक पदाधिकारी ने नौ फरवरी को भेजे पत्र में कहा है कि एक सप्ताह के भीतर बकाया रुपये का भुगतान नहीं किया गया, तो वसूली के लिए कार्यालय प्रधानों के विरुद्ध निलाम पत्र दायर कर प्राथमिक दर्ज की जायेगी.
इधर, नगर पर्षद के कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि निलाम पत्र वाद दायर करने के उपरांत भवनों को निलाम कर रुपये की वसूली की जायेगी. उन्होंने कहा कि लगातार कई बार सूचना देने के बाद भी विभाग द्वारा कदम नहीं उठाये जाने के फलस्वरूप यह प्रक्रिया अपनायी जा रही है.
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