नवादा (कोर्ट) : व्यवहार न्यायालय के न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय विक्रम सिंह ने हत्याकांड के आरोपित रामनरेश सिंह, महेश्वरी सिंह, अरविंद सिंह, शिव जी सिंह व गणोश सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. सभी पर 10 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया गया है. सभी नगर थाना कांड संख्या 266/11 के आरोपित हैं.
जानकारी के अनुसार, 20 अप्रैल, 2011 को घास पटाने के दौरान सिसवां निवासी नरेंद्र सिंह की लोगों ने छुरा घोंप कर हत्या कर दी थी. इस मामले में सूचक व्यास देव ने नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.