नवादा : व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी जीवन लाल ने मारपीट के एक मामला में 10 लोगों को तीन–तीन साल की सजा व तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.
हिसुआ थाना कांड संख्या 69/01 में दोषी पाये गये अभियुक्तों में मुनी चौहान, कैला चौहान, त्रिलोकी चौहान, छोटे लाल चौहान शामिल हैं. सभी उक्त थाना क्षेत्र के उमरांव बिगहा निवासी हैं. बताया जाता है कि 25 जुलाई 2001 को सूचक सुखदेव चौहान व उसके पिता मेधु चौहान के साथ अभियुक्तों ने मारपीट किया था. जिसमें धारा 325 के तहत दोषी पाकर सजा सुनाई है.