नवादा नगर : पैक्स निर्वाचन 2019 से संबंधित प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला का आयोजन गुरुवार को किया गया. समाहरणालय सभागार में डीएम कौशल कुमार की अध्यक्षता में हुए कार्यशाला में मुख्य रूप से पैक्स निर्वाचन 2019 के सफल आयोजन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये. जिला स्तरीय पदाधिकारियों एवं निर्वाचन पदाधिकारियों को इस कार्यशाला में जिला सहकारिता पदाधिकारी मो. शहनबाज द्वारा बताया गया कि सभी बीडीओ अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत अवस्थित पैक्सों के लिए निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में नामित किये जायेंगे.
पैक्स चुनाव 2019 को स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण वातावरण में कराने के लिए आवश्यक निर्देश दिये गए. जो भी व्यक्ति पैक्स के सदस्य बन चुके हैं, उनका नाम भी पैक्स निर्वाचन के लिए बनायी जा रही मतदाता सूची में सम्मिलित किया गया है.
11 को होगा वोटर लिस्ट का प्रकाशन : पैक्स वोटरों के मतदाता सूची का अंतिम रूप से प्रकाशन 11 नवम्बर को किया जायेगा. सभी बीडीओ को निर्देश दिया गया है कि 11 नवम्बर से पहले तक मतदाता का दावा आपत्ति को स्वीकृत या अस्वीकृत करें.
मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा समेकित प्रतिवेदन तैयार कर जिला सहकारिता पदाधिकारी के माध्यम से प्राधिकार को भेजा जायेगा. प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतदान केन्द्र जहां पूर्व से स्थापित हैं या जहां नये पैक्स गोदाम का निर्माण हुआ है, वहीं पर मतदान कराये जायेंगे. विशेष परिस्थिति में ही मतदान केन्द्र बदले जायेंगे. पैक्स निर्वाचन चार चरण में सम्पन्न कराये जायेंगे. सामान्य क्षेत्रों में मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 3 बजे तक रहेगा.
गलत सूचना देने पर होगा मुकदमा दर्ज : प्रशिक्षण में बताया गया कि पैक्स का चुनाव लड़ने के इच्छुक अभ्यर्थी को स्पष्ट रूप बता दिया जाना चाहिए कि शपथ पत्र पर तथ्यों को छिपाने या गलत सूचना देने आदि की स्थिति में उनके विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की संगत धारा के अधीन फौजदारी मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है या निर्वाचन पदाधिकारी स्वयं ऐसा मुकदमा दर्ज करायेंगे.
नामांकन पत्र पर अभ्यर्थी का स्वअभिप्रमाणित डाक टिकट साइज का रंगीन फोटोग्राफ चिपकाना है. नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है.
प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए एक प्रस्तावक एवं एक समर्थक रखना है. प्रस्तावक या समर्थक का नाम संबंधित पैक्स की मतदाता सूची में होना आवश्यक है. एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा दो पद हेतु नामांकन कर सकता है. पैक्स में अध्यक्ष पद सहित कुल 12 पदों के लिए निर्वाचन होंगे जिसमें अध्यक्ष पद का पद अनारक्षित रहेगा.
प्रबंध समिति के 11 पदों में से दो अनुसूचित जाति/जनजाति, दो पिछड़ा वर्ग तथा दो अतिपिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रहेंगे. शेष पांच पद अनारक्षित रहेंगे. महिलाओं के आरक्षण कोटि का भी नियम संगत ख्याल रखा जायेगा. आरक्षित कोटि के पदों के विरूद्ध केवल आरक्षित कोटि के पैक्स सदस्य ही नामांकन दे सकते हैं. निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम 2008 एवं भारतीय दंड संहिता के दंड प्रधानों के संबंध में लिखित सूचना दी जायेगी.
वोटिंग के लिए वैध पहचानपत्र जरूरी
प्रशिक्षण केंद्र में मतदान की गोपनीयता बनाये रखने एवं समय पर कार्य निष्पादित करने को भी कहा गया. मतदाता फोटो पहचान पत्र नहीं बनने की स्थिति में वैकल्पिक दस्तावेजों यथा वैध पासपोर्ट, वैध ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, आधार कार्ड, राज्य, केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या सिमित सार्वजनिक कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गए फोटोयुक्त पहचान पत्र, बैंक अथवा डाक घर द्वारा जारी फोटोयुक्त बैंक पासबुक और किसान पासबुक, फोटोयुक्त जाति प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, फोटोयुक्त मनरेगा जॉब कार्ड आदि मान्य होंगे.
वोटिंग सेंटर पर मोबाइल की मनाही
स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन हेतु विधि-व्यवस्था का संधारण एवं मतदान केन्द्र एवं मतगणना केन्द्र के अन्दर प्रतिबंधित क्षेत्र में मोबाइल के उपयोग पर प्रतिबंध आदि विषयों पर विशेष ख्याल रखने को भी कहा गया साथ ही मतगणना कार्य को नियम संगत ढ़ंग से कराने से संबंधित भी प्रशिक्षण दिया गया.
चुनाव के मद्देनजर सभी सहकारिता प्रसार पदाधिकारी की छुट्टी रद्द कर दी गयी है. बिना सक्षम प्राधिकार के अनुमति के छुट्टी अमान्य होगी. प्रशिक्षण कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त वैभव चौधरी, सहायक समाहर्ता श्रीमती साहिला, अपर समाहर्ता ओम प्रकाश, उप निर्वाचन पदाधिकारी श्रीनिवास, एसडीओ रजौली चन्द्रशेखर आजाद, डीपीआरओ गुप्तेश्वर कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी मो. शाहनबाज आलम, सभी प्रखंड प्रसार सहकारिता पदाधिकारी, सभी बीडीओ आदि थे.