हत्या के आरोपित को मिली 10 वर्षों की सजा
Author Prabhat khabar digital desk
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नवादा : हत्या के एक मामले में मंगलवार को अभियुक्त को 10 साल का कारावास व 20 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है. यह सजा प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश श्रीवास्तव के न्यायालय के द्वारा सुनायी गयी है. यह घटना नरहट थाना क्षेत्र के चैनपुरा गांव से जुड़ा है. इस मामले को […]
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नवादा : हत्या के एक मामले में मंगलवार को अभियुक्त को 10 साल का कारावास व 20 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है. यह सजा प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश श्रीवास्तव के न्यायालय के द्वारा सुनायी गयी है. यह घटना नरहट थाना क्षेत्र के चैनपुरा गांव से जुड़ा है. इस मामले को लेकर राजकुमार राजवंशी ने नरहट थाना में कांड संख्या 21/14 दर्ज कराया गया था. विशेष लोक अभियोजक विशेश्वर राम ने बताया कि छह फरवरी 2014 को चैनपुरा गांव के राजवंशी टोला से सरस्वती पूजा का विसर्जन जुलूस निकाला गया था.
जैसे ही जुलूस यादव टोला के नजदीक पहुंचा कि दोनों पक्षों में झड़प हो गया. पहले गाली गलौज और फिर मारपीट तक नौबत आ गयी. यादव टोला के बंगाली यादव, प्रमोद यादव, दीपू यादव, रामाशीष यादव व उदय यादव ने मिलकर राजकुमार राजवंशी व बिगन राजवंशी से मारपीट किया. इलाज के दौरान बिगन राजवंशी की मृत्यु हो गयी थी.
जबकि, राजकुमार राजवंशी का हाथ टूट गया था. न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इसे 304 भाग 2 का केस माना. इसमें न्यायालय ने यह माना की अभियुक्तों ने मारपीट मृत्यु कारित करने के आशय के बिना किया था. इस कांड में पूर्व में 23 जनवरी 16 को प्रेमचंद पांडे के न्यायालय द्वारा अन्य अभियुक्तों को भी सजा की जा चुकी है. बाकी बचे अभियुक्त बंगाली यादव को न्यायालय ने मंगलवार को 10 साल के कारावास एवं 20 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी गयी. बचाव पक्ष के अधिवक्ता संजय कुमार प्रियदर्शी थे.
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