वाहनों के ये कागजात नहीं रहे अपडेट तो भरना पड़ेगा जुर्माना, जानें कब समाप्त हो रही सरकारी छूट…

वाहन संबंधित कागजात जो एक फरवरी 2020 के बाद फेल हो चुके हैं, उसका रिनुवल 31 दिसंबर तक करा लें. अन्यथा, एक जनवरी से वाहन जांच के दौरान इन सभी फेल कागजात पर जुर्माना देना होगा. कोरोना को लेकर सरकार द्वारा फेल कागजातों को रिनुवल कराने के लिए 31 दिसंबर 2020 तक छूट प्रदान की थी.
वाहन संबंधित कागजात जो एक फरवरी 2020 के बाद फेल हो चुके हैं, उसका रिनुवल 31 दिसंबर तक करा लें. अन्यथा, एक जनवरी से वाहन जांच के दौरान इन सभी फेल कागजात पर जुर्माना देना होगा. कोरोना को लेकर सरकार द्वारा फेल कागजातों को रिनुवल कराने के लिए 31 दिसंबर 2020 तक छूट प्रदान की थी.
ऐसे में ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), रजिस्ट्रेशन, फिटनेश, प्रदूषण प्रमाण पत्र, टैक्स आदि गाड़ी संबंधित कागजात को अपडेट करा लें. केंद्रीय मोटर वाहन कानून में संशोधन के बाद कागजात की कमी होने पर अधिक जुर्माने का प्रावधान है. उदाहरण के तौर पर गाड़ी का प्रदूषण प्रमाण पत्र (पीयूसी) नहीं है, तो इस पर दस हजार रुपये जुर्माने का नियम है.
इसी तरह अन्य कागजात की कमी पर कम से कम तीन हजार रुपये से अधिक जुर्माने का नियम है. डीटीओ रजनीश लाल ने बताया कि अभी वाहन जांच में इसका लाभ वाहन मालिकों को मिल रहा था, लेकिन एक जनवरी से वाहन जांच में वाहन मालिकों को कागजात फेल होने पर जुर्माना देना होगा.
Posted By: Thakur Shaktilochan
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By Prabhat Khabar News Desk
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