मुजफ्फरपुर की पॉक्सो कोर्ट ने किशोरी से छेड़खानी के मामले में दो भाइयों को ठहराया दोषी

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मुजफ्फरपुर के बरियारपुर में किशोरी से छेड़खानी के मामले में कोर्ट ने दो सगे भाइयों को दोषी माना है। सजा पर सुनवाई 9 सितंबर को होगी।

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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा की अदालत ने 12 वर्षीय किशोरी के साथ छेड़खानी करने के एक मामले में दो सगे भाइयों को दोषी करार दिया है. इस मामले में दोषी पाए गए आरोपियों की पहचान सुनील कुमार और उसके भाई संजीत कुमार के रूप में हुई है, जबकि अदालत ने उनके माता-पिता को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. इस महत्वपूर्ण मामले में सजा के बिंदु पर अब आगामी 9 सितंबर को सुनवाई की जाएगी और अदालत दोषियों को सजा सुनाएगी.

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Muzaffarpur POCSO court: विशेष लोक अभियोजक ने अदालत में पेश किए कुल छह गवाह

सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार ने विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से कुल छह गवाहों को पेश किया. पुलिस के अनुसंधानकर्ता यानी विवेचक ने सभी चार आरोपियों के विरुद्ध अपनी जांच पूरी करने के बाद 19 जून 2025 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था. इस मामले की कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब अदालत ने दोनों भाइयों को दोषी करार दिया है.

दुकान के पास सोने के दौरान की गई थी अश्लील हरकत

प्राप्त जानकारी के अनुसार पांच सितंबर 2025 को पीड़िता के मौसा ने बरियारपुर थाने में इस घटना को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया गया था कि 27 अगस्त को पीड़िता एक दुकान के पास सोई हुई थी, तभी आरोपी सुनील कुमार ने उसके साथ अश्लील हरकत की. जब इस शर्मनाक करतूत की शिकायत आरोपियों के परिजनों से की गई, तो उन्होंने उलटे पीड़ित पक्ष के साथ मारपीट की और घर में घुसकर हमला किया, जिसमें उनकी पुत्री घायल हो गई थी.


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