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संपत्ति का ब्योरा देने के बाद ही मिलेगा जनवरी का वेतन

Updated at : 13 Jan 2025 9:19 PM (IST)
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संपत्ति का ब्योरा देने के बाद ही मिलेगा जनवरी का वेतन

जिले में शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारियों, सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों और कर्मियों को भी अपनी संपत्ति का ब्योरा देना होगा. इसकाे लेकर डीपीओ स्थापना की ओर से पत्र जारी किया गया है.

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वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर

जिले में शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारियों, सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों और कर्मियों को भी अपनी संपत्ति का ब्योरा देना होगा. इसकाे लेकर डीपीओ स्थापना की ओर से पत्र जारी किया गया है. कहा गया है कि संपत्ति का ब्योरा देने के बाद ही जनवरी महीने का वेतन जारी किया जाएगा. बिहार लोक सेवा आयोग से प्रथम और द्वितीय चरण में चयनित विद्यालय अध्यापकों को भी अनिवार्य रूप से चल-अचल संपत्ति का ब्योरा देना होगा. डीपीओ ने इसको लेकर डीपीओ प्राथमिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा, पीएम पोषण योजना, विद्यालय अवर निरीक्षण, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों, प्राचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्रधान मौलवी, राजकीय, राजकीयकृत, प्रोजेक्ट बालिका समेत प्राथमिक, बुनियादी, मध्य विद्यालय, संस्कृत विद्यालय और मदरसा व अल्पसंख्यक विद्यालय समेत सभी स्कूलों को पत्र भेजा गया है. संबंधित संस्थानों में कार्यरत कर्मियों की सूची और उनकी चल-अचल संपत्ति का विवरण पेन ड्राइव के माध्यम से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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