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जेल में बंद सप्लायर समेत दो की नियमित जमानत खारिज

जेल में बंद सप्लायर समेत दो की नियमित जमानत खारिज

मुजफ्फरपुर. नागालैंड के दीमापुर से एके-47 लाकर जिले में सप्लाई देने वाले कुख्यात हथियार तस्कर जैतपुर थाना के पोखरैरा निवासी विकास कुमार और कुढ़नी प्रखंड के मनकौली गांव निवासी मुखिया पुत्र देवमुणि कुमार की जमानत पर सुनवाई के बाद एडीजे 5 ने शुक्रवार को नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दिया. पुलिस ने मामले में केस डायरी से लेकर चार्जशीट तक दाखिल कर चुकी है. डीएम से जारी अभियोजन स्वीकृति भी पुलिस ने कोर्ट में सौंप दी है. मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन के समीप पुलिस ने विकास और सत्यम को पकड़ा था. उनके पास से एके-47 में लगने वाला बट और दूरबीन जब्त किया गया था. पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया था कि हाल ही में नागालैंड के दीमापुर से एक एके-47 हथियार लाकर कुढ़नी के मुखिया भोला राय के पुत्र देवमुणि कुमार के हाथों बेची थी. उसी एके-47 में दूरबीन और बट लगाने के लिए दिया जाना था. दोनों से पूछताछ के आधार पर पुलिस टीम ने मनकौली गांव में छापेमारी कर देवमुणि को गिरफ्तारी किया था. उसकी निशानदेही पर उसके घर के पास मनकौली शमशान स्थित पुलिया के नीचे छिपाकर रखे गए एके-47 हथियार जब्त किया था. एके-47 के मैगजीन में पांच गोलियां लोड मिली थी.इसके साथ विकास ने यह भी खुलासा किया था कि दीमापुर में पूर्वी चंपारण के मधुबन के मूल निवासी अहमद अंसारी एके-47 का सप्लायर है.उससे ही हथियार खरीदकर मुजफ्फरपुर में सप्लाई किया जाता है.इसके बाद पुलिस ने दीमापुर में छापेमारी कर अहमद अंसारी को गिरफ्तार किया गया था .

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