मुजफ्फरपुर: आठवीं की छात्रा से अश्लील हरकत मामले में निजी स्कूल संचालक को तीन साल की जेल

Updated:
विज्ञापन

मुजफ्फरपुर: आठवीं की छात्रा से अश्लील हरकत मामले में निजी स्कूल संचालक को तीन साल की जेल

WhatsApp चैनल से जुड़ेंगूगल पर प्रभात खबर चुनें

मुजफ्फरपुर में आठवीं की छात्रा से अश्लील हरकत करने के दोषी स्कूल संचालक को कोर्ट ने तीन साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

विज्ञापन

मुजफ्फरपुर पॉक्सो सजा:  जिले के सदर थाना क्षेत्र में आठवीं कक्षा की एक नाबालिग छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने के गंभीर मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है. विशेष कोर्ट पॉक्सो एक्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा की अदालत ने निजी स्कूल संचालक विवेक कुमार उर्फ विक्की उर्फ विवेक राज को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

विज्ञापन

अभियोजन पक्ष ने पेश किए दस गवाह

अदालत में सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार ने अभियोजन का पक्ष मजबूती से रखा. मामले को साबित करने के लिए अदालत के समक्ष कुल 10 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए:

  • गवाहों के ठोस बयानों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाया.
  • पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 31 मई 2026 को आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था.
  • सभी पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अदालत ने संचालक को सजा सुनाई.

स्कूल कार्यक्रम के बहाने ले जाकर की थी हरकत

पीड़िता के पिता ने 19 अप्रैल 2026 को सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. पीड़िता का परिवार मूल रूप से सरैया थाना क्षेत्र का निवासी है और वर्तमान में सदर थाना इलाके में रहता है. प्राथमिकी के अनुसार:

  • 18 अप्रैल 2026 की शाम करीब चार बजे छात्रा स्कूल जाने की बात कहकर घर से निकली थी.
  • उसने परिजनों को बताया था कि स्कूल में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित है और वह एक घंटे में लौट आएगी.
  • देर शाम तक जब छात्रा वापस नहीं लौटी, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की और बाद में मामले का खुलासा हुआ.

ये भी पढ़ें: मुजफ्फरपुर: पीरापुर मिडिल स्कूल के पीछे झाड़ियों से 85 लीटर विदेशी शराब बरामद, धंधेबाज फरार

आपके शहर में

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन